CSS 88अध्याय VII · Employees’ Compensation
धारा 88 · घातक दुर्घटनाओं के संबंध में नियोक्ताओं से बयान मांगने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी को किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होती है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु उसके रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, तो वह पंजीकृत डाक द्वारा या संभव हो तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर्मचारी के नियोक्ता को एक नोटिस भेज सकता है, जिसमें नियोक्ता से नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन हो और यह बताया गया हो कि नियोक्ता की राय में वह मृत्यु के कारण मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी के आश्रितों को भी उसी प्रकार भेजी जाएगी।
(2) यदि नियोक्ता की राय है कि वह मुआवज़ा जमा करने के लिए उत्तरदायी है, तो वह नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर जमा करेगा।
(3) यदि नियोक्ता की राय है कि वह मुआवज़ा जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वह अपने बयान में उन आधारों को इंगित करेगा जिन पर वह दायित्व से इनकार करता है।
(4) जहां नियोक्ता ने इस प्रकार दायित्व से इनकार किया है, वहां सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच के बाद जैसा वह उचित समझे, मृतक कर्मचारी के किसी भी आश्रित को सूचित कर सकता है कि आश्रितों के लिए मुआवजे का दावा करना खुला है, और उन्हें ऐसी अन्य जानकारी दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
(5) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय में मृतक कर्मचारी का आश्रित मुआवजे का दावा दाखिल करने के लिए वकील नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिवक्ताओं के पैनल से ऐसे आश्रित को वकील उपलब्ध करा सकता है।
(2) यदि नियोक्ता की राय है कि वह मुआवज़ा जमा करने के लिए उत्तरदायी है, तो वह नोटिस की तामील के तीस दिनों के भीतर जमा करेगा।
(3) यदि नियोक्ता की राय है कि वह मुआवज़ा जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वह अपने बयान में उन आधारों को इंगित करेगा जिन पर वह दायित्व से इनकार करता है।
(4) जहां नियोक्ता ने इस प्रकार दायित्व से इनकार किया है, वहां सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच के बाद जैसा वह उचित समझे, मृतक कर्मचारी के किसी भी आश्रित को सूचित कर सकता है कि आश्रितों के लिए मुआवजे का दावा करना खुला है, और उन्हें ऐसी अन्य जानकारी दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
(5) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय में मृतक कर्मचारी का आश्रित मुआवजे का दावा दाखिल करने के लिए वकील नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिवक्ताओं के पैनल से ऐसे आश्रित को वकील उपलब्ध करा सकता है।
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