CSS 36अध्याय IV · Employees State Insurance Corporation
धारा 36 · व्यावसायिक बीमारी।
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(1) यदि अनुसूची तृतीय के भाग क में निर्दिष्ट किसी रोजगार में कार्यरत कोई कर्मचारी उसमें निर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग से ग्रसित हो जाता है, जो उस रोजगार के लिए विशिष्ट है, या यदि अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट रोजगार में कम से कम छह माह की सतत अवधि के लिए कार्यरत कोई कर्मचारी उसमें निर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग से ग्रसित हो जाता है, जो उस रोजगार के लिए विशिष्ट है, या यदि अनुसूची के भाग ग में निर्दिष्ट किसी रोजगार में निगम द्वारा प्रत्येक ऐसे रोजगार के संबंध में विनियमों द्वारा निर्दिष्ट सतत अवधि के लिए कार्यरत कोई कर्मचारी भाग ग में निर्दिष्ट किसी व्यावसायिक रोग से ग्रसित हो जाता है, तो जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, उस रोग का होना रोजगार के दौरान और रोजगार से उत्पन्न "रोजगार संबंधी चोट" माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, किसी कर्मचारी को किसी बीमारी के संबंध में कोई लाभ देय नहीं होगा, जब तक कि वह बीमारी सीधे तौर पर उसके रोजगार के दौरान और उसके कारण हुई दुर्घटना से हुई किसी विशिष्ट चोट के कारण न हो।
(3) धारा 34 की उपधारा (1) के प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जिन पर यह धारा लागू होती है।
(2) उपधारा (1) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, किसी कर्मचारी को किसी बीमारी के संबंध में कोई लाभ देय नहीं होगा, जब तक कि वह बीमारी सीधे तौर पर उसके रोजगार के दौरान और उसके कारण हुई दुर्घटना से हुई किसी विशिष्ट चोट के कारण न हो।
(3) धारा 34 की उपधारा (1) के प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जिन पर यह धारा लागू होती है।
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