CSS 2(21)अध्याय I · Preliminary
धारा 2(21) · धारा- 2.(21)
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"अभिदाय" से इस संहिता के अधीन नियोजक द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड को और निगम को, संदेय धनराशि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी द्वारा या उसकी और से संदेय कोई रकम भी है;
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