CSS 120अध्याय X · Finance and Accounts
धारा 120 · सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा संपत्ति आदि का स्वामित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन (निगम को छोड़कर) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उपयुक्त सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संगठन के लिए निर्धारित की जा सकती हैं, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण और धारण कर सकता है, किसी भी चल या अचल संपत्ति को बेच या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है जो उसमें निहित हो गई हो या उसके द्वारा अधिग्रहित की गई हो और ऐसे उद्देश्यों के लिए और उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए उक्त सामाजिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई है, सभी आवश्यक कार्य कर सकता है।
(2) उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन समय-समय पर अपने पास निहित किसी भी धन का निवेश कर सकता है, जो उचित रूप से वहनीय व्ययों के लिए तत्काल आवश्यक नहीं है, और उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर ऐसे निवेशों का पुनर्निवेश या उन्हें भुना सकता है।
बशर्ते कि भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि के मामले में, ऐसा निवेश, पुनर्निवेश या वसूली भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना में निर्दिष्ट की जाएगी, जैसा भी मामला हो।
(3) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन (निगम को छोड़कर) उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण ले सकता है और ऐसे ऋणों के निपटान के लिए उपाय कर सकता है।
(4) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन (निगम को छोड़कर) उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि ऐसी सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के लाभ के लिए, ऐसे भविष्य निधि या अन्य लाभ निधि का गठन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
बशर्ते कि केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में, भविष्य निधि योजना में ऐसी शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी।
(2) उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, कोई सामाजिक सुरक्षा संगठन समय-समय पर अपने पास निहित किसी भी धन का निवेश कर सकता है, जो उचित रूप से वहनीय व्ययों के लिए तत्काल आवश्यक नहीं है, और उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर ऐसे निवेशों का पुनर्निवेश या उन्हें भुना सकता है।
बशर्ते कि भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि के मामले में, ऐसा निवेश, पुनर्निवेश या वसूली भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना में निर्दिष्ट की जाएगी, जैसा भी मामला हो।
(3) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन (निगम को छोड़कर) उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण ले सकता है और ऐसे ऋणों के निपटान के लिए उपाय कर सकता है।
(4) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन (निगम को छोड़कर) उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि ऐसी सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के लाभ के लिए, ऐसे भविष्य निधि या अन्य लाभ निधि का गठन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
बशर्ते कि केंद्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में, भविष्य निधि योजना में ऐसी शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी।
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