CSS 26अध्याय IV · Employees State Insurance Corporation
धारा 26 · कर्मचारी राज्य बीमा निधि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय के प्रावधानों और इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन रहते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निधि का व्यय केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा, अर्थात्:—
(क) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमित व्यक्तियों को लाभों का भुगतान और चिकित्सा उपचार एवं देखभाल प्रदान करना तथा जहां चिकित्सा लाभ उनके परिवारों तक विस्तारित है, वहां इस अध्याय के प्रावधानों तथा उससे संबंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार उनके परिवारों को ऐसा चिकित्सा लाभ प्रदान करना तथा उससे संबंधित शुल्क एवं लागतों का भुगतान करना;
(ख) निगम, स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ समिति या उसकी अन्य समितियों के सदस्यों को शुल्क और भत्तों का भुगतान;
(ग) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, अवकाश और ज्वाइनिंग टाइम भत्ते, यात्रा और क्षतिपूर्ति भत्ते, ग्रेच्युटी और अनुकंपा भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि या अन्य लाभ निधि में अंशदान का भुगतान तथा इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से स्थापित कार्यालयों और अन्य सेवाओं के संबंध में व्यय की पूर्ति करना;
(घ) अस्पतालों, औषधालयों और अन्य संस्थानों की स्थापना और रखरखाव तथा धारा 28 में निर्दिष्ट बीमित व्यक्तियों के लाभ के लिए चिकित्सा एवं अन्य सहायक सेवाओं का प्रावधान तथा जहां चिकित्सा लाभ उनके परिवारों तक विस्तारित किया जाता है;
(ई) निगम द्वारा किए गए किसी भी समझौते के अनुसार, धारा 28 में निर्दिष्ट बीमित व्यक्तियों को प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार और देखभाल की लागत के लिए किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी निकाय या व्यक्ति को अंशदान का भुगतान, और जहां चिकित्सा लाभ उनके परिवारों तक विस्तारित है, उनके परिवारों को, जिसमें किसी भवन और उपकरण की लागत भी शामिल है;
(f) निगम के खातों की लेखापरीक्षा और उसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन की लागत (सभी व्ययों सहित) का वहन करना;
(जी) इस अध्याय के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों की लागत (सभी व्ययों सहित) का वहन करना;
(h) निगम या स्थायी समिति द्वारा या निगम या स्थायी समिति द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी अनुबंध के तहत किसी राशि का भुगतान;
(i) निगम या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या पुरस्कार के तहत किसी कार्य के लिए भुगतान, जो उसने अपने कर्तव्य के निष्पादन में किया हो, या निगम के विरुद्ध दायर या किए गए किसी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही या दावे के समझौते या निपटारे के तहत भुगतान;
(j) इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के अंतर्गत की गई किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही को शुरू करने या बचाव करने की लागत और अन्य शुल्कों का भुगतान करना;
(ख) निगम से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर, बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार तथा धारा 28 में निर्दिष्ट बीमित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुन: रोजगार हेतु किए जाने वाले व्यय का वहन करना, जो विकलांग या घायल हो गए हों; और
(एल) ऐसे अन्य उद्देश्य जिन्हें केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निगम द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।
(क) धारा 28 में निर्दिष्ट बीमित व्यक्तियों को लाभों का भुगतान और चिकित्सा उपचार एवं देखभाल प्रदान करना तथा जहां चिकित्सा लाभ उनके परिवारों तक विस्तारित है, वहां इस अध्याय के प्रावधानों तथा उससे संबंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार उनके परिवारों को ऐसा चिकित्सा लाभ प्रदान करना तथा उससे संबंधित शुल्क एवं लागतों का भुगतान करना;
(ख) निगम, स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ समिति या उसकी अन्य समितियों के सदस्यों को शुल्क और भत्तों का भुगतान;
(ग) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, अवकाश और ज्वाइनिंग टाइम भत्ते, यात्रा और क्षतिपूर्ति भत्ते, ग्रेच्युटी और अनुकंपा भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि या अन्य लाभ निधि में अंशदान का भुगतान तथा इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से स्थापित कार्यालयों और अन्य सेवाओं के संबंध में व्यय की पूर्ति करना;
(घ) अस्पतालों, औषधालयों और अन्य संस्थानों की स्थापना और रखरखाव तथा धारा 28 में निर्दिष्ट बीमित व्यक्तियों के लाभ के लिए चिकित्सा एवं अन्य सहायक सेवाओं का प्रावधान तथा जहां चिकित्सा लाभ उनके परिवारों तक विस्तारित किया जाता है;
(ई) निगम द्वारा किए गए किसी भी समझौते के अनुसार, धारा 28 में निर्दिष्ट बीमित व्यक्तियों को प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार और देखभाल की लागत के लिए किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी निकाय या व्यक्ति को अंशदान का भुगतान, और जहां चिकित्सा लाभ उनके परिवारों तक विस्तारित है, उनके परिवारों को, जिसमें किसी भवन और उपकरण की लागत भी शामिल है;
(f) निगम के खातों की लेखापरीक्षा और उसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यांकन की लागत (सभी व्ययों सहित) का वहन करना;
(जी) इस अध्याय के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों की लागत (सभी व्ययों सहित) का वहन करना;
(h) निगम या स्थायी समिति द्वारा या निगम या स्थायी समिति द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी अनुबंध के तहत किसी राशि का भुगतान;
(i) निगम या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या पुरस्कार के तहत किसी कार्य के लिए भुगतान, जो उसने अपने कर्तव्य के निष्पादन में किया हो, या निगम के विरुद्ध दायर या किए गए किसी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही या दावे के समझौते या निपटारे के तहत भुगतान;
(j) इस अध्याय से संबंधित इस संहिता के अंतर्गत की गई किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही को शुरू करने या बचाव करने की लागत और अन्य शुल्कों का भुगतान करना;
(ख) निगम से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर, बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार तथा धारा 28 में निर्दिष्ट बीमित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुन: रोजगार हेतु किए जाने वाले व्यय का वहन करना, जो विकलांग या घायल हो गए हों; और
(एल) ऐसे अन्य उद्देश्य जिन्हें केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निगम द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।
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