CSS 13अध्याय II · Social Security Organisations
धारा 13 · सामाजिक सुरक्षा संगठनों को अतिरिक्त कार्यों का हस्तांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा,—
(i) सामाजिक सुरक्षा संगठन को अतिरिक्त कार्य सौंपना, जिसमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या योजना का प्रशासन शामिल है, अधिसूचना में इस संबंध में निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन रहते हुए:
बशर्ते कि यदि इस खंड के अंतर्गत किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन को अधिनियम या योजना के प्रशासन का अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है, तो ऐसे संगठन का वह अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, अधिनियम या योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग अधिसूचना में निर्दिष्ट तरीके से करेगा:
इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा संगठन ऐसे अतिरिक्त कार्यों को मौजूदा अधिकारियों को सौंप सकते हैं या ऐसे उद्देश्य के लिए आवश्यक नए अधिकारियों को नियुक्त या संलग्न कर सकते हैं, यदि ऐसे कार्यों को अतिरिक्त कार्यों के सौंपे जाने से ठीक पहले मौजूद कर्मियों की सहायता से निष्पादित और पूर्ण नहीं किया जा सकता है;
(ii) सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा खंड (i) के अधीन कार्यों के निर्वहन की शर्तें और नियम निर्दिष्ट करना;
(iii) यह प्रावधान किया जाए कि खंड (i) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन में किए गए व्यय, जिसमें ऐसे कार्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति या नियुक्ति शामिल है, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा;
(iv) सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा खंड (i) में निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करते समय प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को निर्दिष्ट करना; और
(v) यह प्रावधान किया जाए कि खंड (iii) में निर्दिष्ट कोई भी व्यय सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद किया जाएगा।
(i) सामाजिक सुरक्षा संगठन को अतिरिक्त कार्य सौंपना, जिसमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या योजना का प्रशासन शामिल है, अधिसूचना में इस संबंध में निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन रहते हुए:
बशर्ते कि यदि इस खंड के अंतर्गत किसी सामाजिक सुरक्षा संगठन को अधिनियम या योजना के प्रशासन का अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है, तो ऐसे संगठन का वह अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, अधिनियम या योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग अधिसूचना में निर्दिष्ट तरीके से करेगा:
इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा संगठन ऐसे अतिरिक्त कार्यों को मौजूदा अधिकारियों को सौंप सकते हैं या ऐसे उद्देश्य के लिए आवश्यक नए अधिकारियों को नियुक्त या संलग्न कर सकते हैं, यदि ऐसे कार्यों को अतिरिक्त कार्यों के सौंपे जाने से ठीक पहले मौजूद कर्मियों की सहायता से निष्पादित और पूर्ण नहीं किया जा सकता है;
(ii) सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा खंड (i) के अधीन कार्यों के निर्वहन की शर्तें और नियम निर्दिष्ट करना;
(iii) यह प्रावधान किया जाए कि खंड (i) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन में किए गए व्यय, जिसमें ऐसे कार्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति या नियुक्ति शामिल है, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा;
(iv) सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा खंड (i) में निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करते समय प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को निर्दिष्ट करना; और
(v) यह प्रावधान किया जाए कि खंड (iii) में निर्दिष्ट कोई भी व्यय सामाजिक सुरक्षा संगठन द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद किया जाएगा।
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