CSS 2(68)अध्याय I · Preliminary
धारा 2(68) · धारा- 2.(68)
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"वसूली अधिकारी" से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय बोर्ड या निगम का कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता के अधीन वसूली अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए;
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