CSS 19अध्याय III · Employees’ Provident Fund
धारा 19 · अन्य ऋणों की तुलना में अंशदान के भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी अन्य कानून में फिलहाल लागू किसी भी बात के बावजूद, इस अध्याय के तहत देय कोई भी राशि उस प्रतिष्ठान की परिसंपत्तियों पर प्रभार होगी जिससे वह संबंधित है और दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (31 ऑफ 2016) के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भुगतान की जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

