CSS 142अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 142 · आधार कार्ड का आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई कर्मचारी या असंगठित श्रमिक या कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित के लिए—
(क) सदस्य या लाभार्थी के रूप में पंजीकरण; या
(ख) वस्तु, नकद, चिकित्सा रोग लाभ, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ या किसी अन्य लाभ के रूप में लाभ प्राप्त करने या निधि की निकासी के लिए; या
(ग) कैरियर सेंटर की सेवाओं का लाभ उठाना; या
(घ) बीमित व्यक्ति स्वयं या अपने आश्रितों के लिए कोई भुगतान या चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना,
इस संहिता या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों या योजनाओं के तहत, कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान या, जैसा भी मामला हो, अपने परिवार के सदस्यों या आश्रितों की पहचान आधार संख्या के माध्यम से स्थापित करेगा और ऐसे उद्देश्य के लिए "आधार" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (18 ऑफ 2016) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित है।
बशर्ते कि कोई भी विदेशी कर्मचारी आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (18 ऑफ 2016) की धारा 2 के खंड (v) के अर्थ में निवासी बनने पर यथाशीघ्र अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या प्राप्त करेगा और जमा करेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को जारी किया गया आधार नंबर आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (18 ऑफ 2016) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
(क) सदस्य या लाभार्थी के रूप में पंजीकरण; या
(ख) वस्तु, नकद, चिकित्सा रोग लाभ, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ या किसी अन्य लाभ के रूप में लाभ प्राप्त करने या निधि की निकासी के लिए; या
(ग) कैरियर सेंटर की सेवाओं का लाभ उठाना; या
(घ) बीमित व्यक्ति स्वयं या अपने आश्रितों के लिए कोई भुगतान या चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना,
इस संहिता या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों या योजनाओं के तहत, कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान या, जैसा भी मामला हो, अपने परिवार के सदस्यों या आश्रितों की पहचान आधार संख्या के माध्यम से स्थापित करेगा और ऐसे उद्देश्य के लिए "आधार" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (18 ऑफ 2016) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित है।
बशर्ते कि कोई भी विदेशी कर्मचारी आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (18 ऑफ 2016) की धारा 2 के खंड (v) के अर्थ में निवासी बनने पर यथाशीघ्र अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या प्राप्त करेगा और जमा करेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को जारी किया गया आधार नंबर आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 (18 ऑफ 2016) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
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