CSS 10अध्याय II · Social Security Organisations
धारा 10 · केंद्रीय बोर्ड और निगम के कार्यकारी प्रमुख।
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केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और महानिदेशक क्रमशः केंद्रीय बोर्ड और निगम के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे, और ऐसे अधिकारी केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पद से असंबंधित कोई भी कार्य नहीं करेंगे।
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