CSS 101अध्याय VIII · Social Security and Cess in Respect of Building and Other Construction Workers
धारा 101 · उपकर के भुगतान में देरी होने पर देय ब्याज।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई नियोक्ता धारा 100 के अंतर्गत देय उपकर की कोई राशि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा नियोक्ता देय उपकर की राशि पर, भुगतान की नियत तिथि से लेकर वास्तव में भुगतान की गई राशि के भुगतान तक की अवधि के लिए, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
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