CSS 103अध्याय VIII · Social Security and Cess in Respect of Building and Other Construction Workers
धारा 103 · उपकर का स्व-मूल्यांकन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नियोक्ता अपने प्रत्येक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के पूर्ण होने के साठ दिनों के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर, इस अध्याय के अंतर्गत देय उपकर (धारा 100 के अंतर्गत पहले से भुगतान किए गए अग्रिम उपकर को समायोजित करते हुए) का भुगतान करेगा, जो निर्माण लागत के स्व-मूल्यांकन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों और तरीके से किया जाएगा, और उपकर के भुगतान के बाद, वह धारा 123 के खंड (घ) के अंतर्गत एक विवरण प्रस्तुत करेगा।
(2) यदि वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन रिटर्न दाखिल किया गया है, स्व-मूल्यांकन के तहत किए गए भुगतान और उस उपधारा में निर्दिष्ट रिटर्न के तहत अपेक्षित भुगतान में कोई विसंगति पाता है, तो वह या वह ऐसी जाँच करने या करवाने के बाद, जैसा वह उचित समझे, उचित मूल्यांकन आदेश जारी करेगा।
(3) उपधारा (2) के तहत किए गए मूल्यांकन आदेश में वह तिथि निर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर नियोक्ता द्वारा उपकर का भुगतान किया जाएगा, यदि कोई हो।
(2) यदि वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन रिटर्न दाखिल किया गया है, स्व-मूल्यांकन के तहत किए गए भुगतान और उस उपधारा में निर्दिष्ट रिटर्न के तहत अपेक्षित भुगतान में कोई विसंगति पाता है, तो वह या वह ऐसी जाँच करने या करवाने के बाद, जैसा वह उचित समझे, उचित मूल्यांकन आदेश जारी करेगा।
(3) उपधारा (2) के तहत किए गए मूल्यांकन आदेश में वह तिथि निर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर नियोक्ता द्वारा उपकर का भुगतान किया जाएगा, यदि कोई हो।
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