CSS 62अध्याय VI · Meternity Benefit
धारा 62 · मातृत्व लाभ के दावे की सूचना और उसका भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई महिला, जो इस अध्याय के प्रावधानों के अंतर्गत मातृत्व लाभ की हकदार है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने नियोक्ता को लिखित सूचना दे सकती है, जिसमें यह कहा गया हो कि उसका मातृत्व लाभ और इस अध्याय के अंतर्गत उसे मिलने वाली कोई अन्य राशि उसे या सूचना में नामित व्यक्ति को दी जाए तथा वह मातृत्व लाभ प्राप्त करने की अवधि के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं करेगी।
(2) गर्भवती महिला के मामले में, ऐसी सूचना में वह तिथि बताई जाएगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी, जो उसकी अपेक्षित प्रसव तिथि से आठ सप्ताह पहले की तिथि नहीं होगी।
(3) कोई भी महिला जिसने गर्भावस्था के दौरान सूचना नहीं दी है, वह अपने प्रसव के बाद यथाशीघ्र ऐसी सूचना दे सकती है।
(4) नोटिस प्राप्त होने पर, नियोक्ता ऐसी महिला को उस अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से अनुपस्थित रहने की अनुमति देगा जिसके लिए वह मातृत्व लाभ प्राप्त करती है।
(5) अपेक्षित प्रसव तिथि से पूर्व की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की राशि नियोक्ता द्वारा महिला को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अग्रिम रूप से दी जाएगी कि महिला गर्भवती है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और बाद की अवधि के लिए देय राशि नियोक्ता द्वारा महिला को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने के अड़तालीस घंटे के भीतर दी जाएगी कि महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) इस धारा के तहत नोटिस न देने से कोई महिला मातृत्व लाभ या इस अध्याय के तहत किसी अन्य राशि की हकदार नहीं होगी, यदि वह अन्यथा ऐसे लाभ या राशि की हकदार है, और ऐसे किसी भी मामले में निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या तो अपनी स्वयं की पहल पर या महिला द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे लाभ या राशि के भुगतान का आदेश दे सकता है।
(2) गर्भवती महिला के मामले में, ऐसी सूचना में वह तिथि बताई जाएगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी, जो उसकी अपेक्षित प्रसव तिथि से आठ सप्ताह पहले की तिथि नहीं होगी।
(3) कोई भी महिला जिसने गर्भावस्था के दौरान सूचना नहीं दी है, वह अपने प्रसव के बाद यथाशीघ्र ऐसी सूचना दे सकती है।
(4) नोटिस प्राप्त होने पर, नियोक्ता ऐसी महिला को उस अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से अनुपस्थित रहने की अनुमति देगा जिसके लिए वह मातृत्व लाभ प्राप्त करती है।
(5) अपेक्षित प्रसव तिथि से पूर्व की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की राशि नियोक्ता द्वारा महिला को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अग्रिम रूप से दी जाएगी कि महिला गर्भवती है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और बाद की अवधि के लिए देय राशि नियोक्ता द्वारा महिला को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने के अड़तालीस घंटे के भीतर दी जाएगी कि महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) इस धारा के तहत नोटिस न देने से कोई महिला मातृत्व लाभ या इस अध्याय के तहत किसी अन्य राशि की हकदार नहीं होगी, यदि वह अन्यथा ऐसे लाभ या राशि की हकदार है, और ऐसे किसी भी मामले में निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या तो अपनी स्वयं की पहल पर या महिला द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे लाभ या राशि के भुगतान का आदेश दे सकता है।
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