CSS 318अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 318 · भाग ख- वे विषय, जिनके लिए पेंशन स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1. वे कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग जिन्हें पेंशन स्कीम लागू होगी।
2. भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय का हिस्सा, जो पेंशन निधि में जमा किया जाएगा तथा वह रीति जिसमें इसे जमा किया जाएगा।
3. वह रीति जिसमें और वह सेवा की अवधि जिसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है, का विनियमन ।
4. वह रीति जिसमें नियोजक द्वारा अभिदाय के संदाय में व्यतिक्रम के विरूद्ध कर्मचारियों के हित की संरक्षा की जाएगी।
5. निवेश के ऐसे पैटर्न के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, अधीन रहते हुए, वह रीति जिसमें पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे और पेंशन निधि की धनराशियों का निवेश किया जाएगा।
6. वह प्ररूप जिसमें कोई कर्मचारी स्वयं के तथा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में विशिष्टियां, जब कभी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।
7. पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले प्ररूप, रजिस्टर और अभिलेख।
8. पेंशन और पेंशनकारी फायदों का मापमान तथा कर्मचारियों को ऐसे फायदे देने के संबंध में शर्तें।
9. वह रीति जिसमें छूट प्राप्त स्थापनों को पेंशन स्कीम में अभिदाय का संदाय करना है तथा उससे संबंधित विवरणियां प्रस्तुत करना है।
10. पेंशन के वितरण का ढंग तथा ऐसे संवितरण करने वाले अभिकरणों के साथ किए जाने वाले ठहराव, जो इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।
11. वह रीति जिसमें पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए व्ययों को पेंशन निधि की आय से पूरा किया जाएगा।
12. कोई अन्य विषय जिसका पेंशन स्कीम में उपबंध किया जाना हो या जो पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो।
2. भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय का हिस्सा, जो पेंशन निधि में जमा किया जाएगा तथा वह रीति जिसमें इसे जमा किया जाएगा।
3. वह रीति जिसमें और वह सेवा की अवधि जिसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है, का विनियमन ।
4. वह रीति जिसमें नियोजक द्वारा अभिदाय के संदाय में व्यतिक्रम के विरूद्ध कर्मचारियों के हित की संरक्षा की जाएगी।
5. निवेश के ऐसे पैटर्न के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, अधीन रहते हुए, वह रीति जिसमें पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे और पेंशन निधि की धनराशियों का निवेश किया जाएगा।
6. वह प्ररूप जिसमें कोई कर्मचारी स्वयं के तथा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में विशिष्टियां, जब कभी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।
7. पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के संबंध में रखे जाने वाले प्ररूप, रजिस्टर और अभिलेख।
8. पेंशन और पेंशनकारी फायदों का मापमान तथा कर्मचारियों को ऐसे फायदे देने के संबंध में शर्तें।
9. वह रीति जिसमें छूट प्राप्त स्थापनों को पेंशन स्कीम में अभिदाय का संदाय करना है तथा उससे संबंधित विवरणियां प्रस्तुत करना है।
10. पेंशन के वितरण का ढंग तथा ऐसे संवितरण करने वाले अभिकरणों के साथ किए जाने वाले ठहराव, जो इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।
11. वह रीति जिसमें पेंशन स्कीम के प्रशासन के लिए व्ययों को पेंशन निधि की आय से पूरा किया जाएगा।
12. कोई अन्य विषय जिसका पेंशन स्कीम में उपबंध किया जाना हो या जो पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित हो।
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