CSS 153अध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 153 · संक्रमणकालीन प्रावधानों।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, धारा 164 के तहत निरस्त किए गए अधिनियमों के अधीन गठित या स्थापित निम्नलिखित संगठन, अर्थात्:—
(i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5ए के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड;
(ii) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5एए के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति;
(iii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) की धारा 3 के तहत स्थापित निगम;
(iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) की धारा 10 के तहत गठित चिकित्सा लाभ परिषद;
(v) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) की धारा 8 के तहत गठित निगम की स्थायी समिति; और
(vi) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत गठित बोर्ड, इस संहिता के प्रारंभ होने के बाद, इस संहिता के तहत संबंधित संगठनों, जैसे धारा 4 के तहत गठित कर्मचारी भविष्य निधि के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड, धारा 4 की उपधारा (3) के तहत गठित कार्यकारी समिति, धारा 5 के तहत गठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, धारा 5 की उपधारा (5) के तहत गठित चिकित्सा लाभ समिति, धारा 5 की उपधारा (3) के तहत गठित स्थायी समिति, और धारा 7 की उपधारा (1) के तहत गठित भवन श्रमिक कल्याण बोर्ड, की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करता रहेगा, मानो निरस्त अधिनियमों के तहत गठित या, जैसा भी मामला हो, स्थापित ऐसे संगठन इस संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत गठित किए गए हों, जब तक कि ऐसे संबंधित संगठन इस संहिता के तहत गठित नहीं हो जाते या निरस्त अधिनियमों के तहत उनकी संबंधित समयावधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।
(i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5ए के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड;
(ii) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5एए के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति;
(iii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) की धारा 3 के तहत स्थापित निगम;
(iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) की धारा 10 के तहत गठित चिकित्सा लाभ परिषद;
(v) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 ऑफ 1948) की धारा 8 के तहत गठित निगम की स्थायी समिति; और
(vi) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 18 की उपधारा (1) के तहत गठित बोर्ड, इस संहिता के प्रारंभ होने के बाद, इस संहिता के तहत संबंधित संगठनों, जैसे धारा 4 के तहत गठित कर्मचारी भविष्य निधि के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड, धारा 4 की उपधारा (3) के तहत गठित कार्यकारी समिति, धारा 5 के तहत गठित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, धारा 5 की उपधारा (5) के तहत गठित चिकित्सा लाभ समिति, धारा 5 की उपधारा (3) के तहत गठित स्थायी समिति, और धारा 7 की उपधारा (1) के तहत गठित भवन श्रमिक कल्याण बोर्ड, की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करता रहेगा, मानो निरस्त अधिनियमों के तहत गठित या, जैसा भी मामला हो, स्थापित ऐसे संगठन इस संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत गठित किए गए हों, जब तक कि ऐसे संबंधित संगठन इस संहिता के तहत गठित नहीं हो जाते या निरस्त अधिनियमों के तहत उनकी संबंधित समयावधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।
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