CSS 50अध्याय IV · Employees State Insurance Corporation
धारा 50 · धारा- 50
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(1) कर्मचारी बीमा न्यायालय को, साक्षियों को समन करने और उन्हें हाजिर कराने, दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों के प्रकटीकरण और पेश करने को विवश करने, शपथ दिलाने और साक्ष्य अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।
(3) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष की किसी भी कार्यवाही के आनुषंगिक सभी खर्चे ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, न्यायालय के विवेकाधीन होंगे।
(4) कर्मचारी बीमा न्यायालय का आदेश इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानो वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में पारित डिक्री हो।
(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।
(3) कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष की किसी भी कार्यवाही के आनुषंगिक सभी खर्चे ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, न्यायालय के विवेकाधीन होंगे।
(4) कर्मचारी बीमा न्यायालय का आदेश इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानो वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में पारित डिक्री हो।
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