CSS 17अध्याय III · Employees’ Provident Fund
धारा 17 · कर्मचारियों और ठेकेदारों के संबंध में अंशदान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अंशदान की राशि (अर्थात्, नियोक्ता का अंशदान तथा किसी योजना के अनुसरण में कर्मचारी का अंशदान तथा बीमा योजना के अनुसरण में नियोक्ता का अंशदान) तथा किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता द्वारा निधि के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए भुगतान किया गया या देय कोई भी शुल्क, ऐसे नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से, या तो किसी अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी राशि से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय ऋण के रूप में वसूल किया जा सकता है।
(2) वह ठेकेदार जिससे उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में उप-धारा (1) में उल्लिखित राशियाँ वसूल की जा सकती हैं, ऐसे कर्मचारी से किसी योजना के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान ऐसे कर्मचारी को देय मजदूरी में कटौती करके वसूल कर सकता है।
(3) किसी विपरीत अनुबंध के बावजूद, कोई ठेकेदार अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारी को देय मजदूरी से नियोक्ता का अंशदान या उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क काटने या अन्यथा ऐसे अंशदान या शुल्क को ऐसे कर्मचारी से वसूल करने का हकदार नहीं होगा।
(2) वह ठेकेदार जिससे उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में उप-धारा (1) में उल्लिखित राशियाँ वसूल की जा सकती हैं, ऐसे कर्मचारी से किसी योजना के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान ऐसे कर्मचारी को देय मजदूरी में कटौती करके वसूल कर सकता है।
(3) किसी विपरीत अनुबंध के बावजूद, कोई ठेकेदार अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारी को देय मजदूरी से नियोक्ता का अंशदान या उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क काटने या अन्यथा ऐसे अंशदान या शुल्क को ऐसे कर्मचारी से वसूल करने का हकदार नहीं होगा।
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