CSS 73अध्याय VII · Employees’ Compensation
धारा 73 · घातक दुर्घटनाओं और गंभीर शारीरिक चोटों की रिपोर्टें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां किसी भी लागू कानून के तहत, किसी नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से, उसके परिसर में घटित किसी दुर्घटना की सूचना किसी प्राधिकारी को देना आवश्यक हो, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट हो, तो सूचना देने के लिए आवश्यक व्यक्ति मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट के सात दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट से संबंधित परिस्थितियों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट भेजेगा:
बशर्ते कि जहां राज्य सरकार ने ऐसा निर्दिष्ट किया हो, वहां नोटिस देने के लिए आवश्यक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रिपोर्ट भेजने के बजाय उस प्राधिकारी को भेज सकता है जिसे उसे नोटिस देना आवश्यक है।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "गंभीर शारीरिक चोट" से तात्पर्य ऐसी चोट से है जिसमें किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या स्थायी क्षति, या दृष्टि या श्रवण की स्थायी हानि या क्षति, या किसी अंग का फ्रैक्चर, या घायल व्यक्ति का बीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए काम से अनिवार्य अनुपस्थिति शामिल है, या होने की पूरी संभावना है।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के प्रावधानों को उस उपधारा के दायरे में आने वाले परिसरों के अलावा किसी अन्य वर्ग के परिसरों पर भी लागू कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है जो सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे।
(3) इस धारा की कोई बात उन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगी जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित अध्याय IV लागू होता है।
बशर्ते कि जहां राज्य सरकार ने ऐसा निर्दिष्ट किया हो, वहां नोटिस देने के लिए आवश्यक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रिपोर्ट भेजने के बजाय उस प्राधिकारी को भेज सकता है जिसे उसे नोटिस देना आवश्यक है।
स्पष्टीकरण। ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "गंभीर शारीरिक चोट" से तात्पर्य ऐसी चोट से है जिसमें किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या स्थायी क्षति, या दृष्टि या श्रवण की स्थायी हानि या क्षति, या किसी अंग का फ्रैक्चर, या घायल व्यक्ति का बीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए काम से अनिवार्य अनुपस्थिति शामिल है, या होने की पूरी संभावना है।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के प्रावधानों को उस उपधारा के दायरे में आने वाले परिसरों के अलावा किसी अन्य वर्ग के परिसरों पर भी लागू कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है जो सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे।
(3) इस धारा की कोई बात उन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगी जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित अध्याय IV लागू होता है।
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