CSS 105अध्याय VIII · Social Security and Cess in Respect of Building and Other Construction Workers
धारा 105 · अपीलीय प्राधिकारी से अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 103 के तहत किए गए मूल्यांकन आदेश या धारा 104 के तहत लगाए गए दंड आदेश से पीड़ित कोई भी नियोक्ता, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत दायर की गई प्रत्येक अपील के साथ ऐसा शुल्क संलग्न किया जाएगा जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
(3) उपधारा (1) के तहत किसी अपील की प्राप्ति के बाद, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील का निपटारा यथाशीघ्र करेगा।
(4) इस धारा के अधीन अपील में पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत दायर की गई प्रत्येक अपील के साथ ऐसा शुल्क संलग्न किया जाएगा जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
(3) उपधारा (1) के तहत किसी अपील की प्राप्ति के बाद, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपील का निपटारा यथाशीघ्र करेगा।
(4) इस धारा के अधीन अपील में पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
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