CSS 45अध्याय IV · Employees State Insurance Corporation
धारा 45 · धारा- 45
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(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अंसगठित कर्मकारों, गिग कर्मकारों और प्लेटफार्म कर्मकारों तथा उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए निगम द्वारा, इस अध्याय के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम विरचित कर सकेगी।
(2) अभिदाय, उपयोक्ता प्रभार, प्रसुविधाओं का पैमाना, अर्हता और पात्रता शर्तें और अन्य ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए स्कीम प्रवर्तित की जा सकेगी, वह होगी, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए।
(2) अभिदाय, उपयोक्ता प्रभार, प्रसुविधाओं का पैमाना, अर्हता और पात्रता शर्तें और अन्य ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए स्कीम प्रवर्तित की जा सकेगी, वह होगी, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए।
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