CSS 55अध्याय V · Gratuity
धारा 55 · नामांकन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक कर्मचारी, जिसने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित समय, प्रारूप और तरीके से नामांकन करेगा।
(2) कोई कर्मचारी अपने नामांकन में इस अध्याय के अंतर्गत उसे देय ग्रेच्युटी की राशि को एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों में वितरित कर सकता है।
(3) यदि नामांकन करते समय किसी कर्मचारी का परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा, और ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामांकन जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, अमान्य होगा।
(4) यदि नामांकन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार न हो, तो नामांकन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है, परन्तु यदि कर्मचारी बाद में परिवार प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा नामांकन तुरंत अमान्य हो जाएगा और कर्मचारी को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामांकन करना होगा।
(5) उपधारा (3) और (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से लिखित सूचना देकर किसी भी समय नामांकन में संशोधन कर सकता है।
(6) यदि नामांकित व्यक्ति कर्मचारी से पहले मर जाता है, तो नामांकित व्यक्ति का हित कर्मचारी को वापस मिल जाएगा, जो ऐसे हित के संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नया नामांकन करेगा।
(7) प्रत्येक नामांकन, नया नामांकन या नामांकन में परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को भेजा जाएगा, जो उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
(2) कोई कर्मचारी अपने नामांकन में इस अध्याय के अंतर्गत उसे देय ग्रेच्युटी की राशि को एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों में वितरित कर सकता है।
(3) यदि नामांकन करते समय किसी कर्मचारी का परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा, और ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामांकन जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है, अमान्य होगा।
(4) यदि नामांकन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार न हो, तो नामांकन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है, परन्तु यदि कर्मचारी बाद में परिवार प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा नामांकन तुरंत अमान्य हो जाएगा और कर्मचारी को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामांकन करना होगा।
(5) उपधारा (3) और (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से लिखित सूचना देकर किसी भी समय नामांकन में संशोधन कर सकता है।
(6) यदि नामांकित व्यक्ति कर्मचारी से पहले मर जाता है, तो नामांकित व्यक्ति का हित कर्मचारी को वापस मिल जाएगा, जो ऐसे हित के संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नया नामांकन करेगा।
(7) प्रत्येक नामांकन, नया नामांकन या नामांकन में परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को भेजा जाएगा, जो उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
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