CSS 2(6)अध्याय I · Preliminary
धारा 2(6) · धारा- 2.(6)
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
"भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य" से भवनों के संबंध में सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या विध्वंस, गलियां, सड़क, रेलमार्ग, ट्राम, हवाई क्षेत्र, सिंचाई, जल निकास, तटबंध और नौ चालन संकर्म, बाढ़ नियंत्रण संकर्म (जिसके अंतर्गत तूफानी जल का जल निकास संकर्म भी है), विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, जल संकर्म (जिसके अंतर्गत जल वितरण के लिए सरणियां भी हैं), तेल और गैस संस्थापन, विद्युत लाइन, इंटरनेट टावर, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, दूरभाष, तार और विदेशी संचार, बांध, नहर, जलाशय, जलमार्ग, सुरंग, पुल, सेतु, जल नलिका, नल, टावर, शीतलन टावर, पारेषण टावर और ऐसा अन्य कार्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य नहीं है, जो पूर्ववर्ती बारह मास में दस से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाले किसी कारखाने या खान या किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित है या जहां ऐसा कार्य किसी व्यक्ति ध्यवर्ती या कोई बाजार स्थान अभिप्रेत है;
या व्यक्तियों के समूह के, उनके अपने आवास हेतु, अपने ही आवासीय प्रयोजनों से संबंधित है और ऐसे कार्य की कुल लागत पचास लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अनधिक है और उसमें उतनी संख्या से अधिक कर्मकार नियोजित हैं जितने समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं;
या व्यक्तियों के समूह के, उनके अपने आवास हेतु, अपने ही आवासीय प्रयोजनों से संबंधित है और ऐसे कार्य की कुल लागत पचास लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अनधिक है और उसमें उतनी संख्या से अधिक कर्मकार नियोजित हैं जितने समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं;
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