CSS 3अध्याय I · Preliminary
धारा 3 · किसी प्रतिष्ठान का पंजीकरण और रद्द करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संहिता के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य तरीके से पंजीकृत होना होगा:
बशर्ते कि जो प्रतिष्ठान किसी अन्य केंद्रीय श्रम कानून के तहत पहले से पंजीकृत है, उसे इस संहिता के तहत पुनः पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा पंजीकरण इस संहिता के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण माना जाएगा।
(2) कोई भी प्रतिष्ठान जिस पर अध्याय III या अध्याय IV लागू होता है, और जिसकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद होने की प्रक्रिया में हैं, इस धारा के तहत दी गई पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।
(3) उपधारा (2) के अधीन पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने का तरीका, वे शर्तें जिनके अधीन पंजीकरण रद्द किया जाएगा, और रद्द करने की प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य मामले, ऐसे होंगे जैसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
बशर्ते कि जो प्रतिष्ठान किसी अन्य केंद्रीय श्रम कानून के तहत पहले से पंजीकृत है, उसे इस संहिता के तहत पुनः पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा पंजीकरण इस संहिता के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण माना जाएगा।
(2) कोई भी प्रतिष्ठान जिस पर अध्याय III या अध्याय IV लागू होता है, और जिसकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद होने की प्रक्रिया में हैं, इस धारा के तहत दी गई पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।
(3) उपधारा (2) के अधीन पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने का तरीका, वे शर्तें जिनके अधीन पंजीकरण रद्द किया जाएगा, और रद्द करने की प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य मामले, ऐसे होंगे जैसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
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