CSS 34अध्याय IV · Employees State Insurance Corporation
धारा 34 · रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के संबंध में अनुमान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी के रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना को, विपरीत साक्ष्य के अभाव में, उस रोजगार के कारण हुई दुर्घटना माना जाएगा।
(2) किसी कर्मचारी के साथ किसी परिसर में या उसके आसपास होने वाली दुर्घटना, जहाँ वह अपने नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य से कार्यरत है, उसके रोजगार के दौरान और उसके रोजगार से उत्पन्न मानी जाएगी, यदि वह दुर्घटना उस समय होती है जब वह उस परिसर में वास्तविक या अनुमानित आपात स्थिति में घायल या संकटग्रस्त व्यक्तियों को बचाने, सहायता करने या उनकी रक्षा करने के लिए कदम उठा रहा हो, या जिनके घायल या संकटग्रस्त होने की आशंका हो, या जिनके घायल या संकटग्रस्त होने की संभावना हो, या संपत्ति को गंभीर क्षति से बचाने या उसे कम करने के लिए कदम उठा रहा हो।
(3) किसी कर्मचारी को उसके निवास स्थान से कार्यस्थल पर कार्य के लिए आने-जाने के दौरान या कार्यस्थल से अपने निवास स्थान पर कार्य करने के बाद आने-जाने के दौरान होने वाली दुर्घटना को रोजगार के दौरान और रोजगार से उत्पन्न हुई माना जाएगा, यदि दुर्घटना की परिस्थितियों, समय और स्थान तथा रोजगार के बीच संबंध स्थापित हो जाता है।
(4) यदि कोई दुर्घटना किसी कर्मचारी के नियोक्ता की स्पष्ट या निहित अनुमति से, किसी वाहन में यात्री के रूप में अपने कार्यस्थल तक या वहां से यात्रा करते समय घटित होती है, तो भले ही वह अपने नियोक्ता के प्रति उस वाहन में यात्रा करने के लिए बाध्य न हो, उसे उसके रोजगार के दौरान और उससे संबंधित दुर्घटना माना जाएगा, यदि---
(क) यदि वह ऐसे दायित्व के अधीन होता तो दुर्घटना को उसी प्रकार घटित माना जाता; और
(ख) दुर्घटना के समय वाहन---
(i) इसका संचालन उसके नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसके द्वारा उसके नियोक्ता के साथ किए गए समझौतों के अनुसार इसे प्रदान किया जाता है; और
(ii) सार्वजनिक परिवहन सेवा के सामान्य क्रम में संचालित नहीं किया जा रहा है।
स्पष्टीकरण .--- इस खंड में, वाहन में पोत और विमान दोनों शामिल हैं।
(2) किसी कर्मचारी के साथ किसी परिसर में या उसके आसपास होने वाली दुर्घटना, जहाँ वह अपने नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य से कार्यरत है, उसके रोजगार के दौरान और उसके रोजगार से उत्पन्न मानी जाएगी, यदि वह दुर्घटना उस समय होती है जब वह उस परिसर में वास्तविक या अनुमानित आपात स्थिति में घायल या संकटग्रस्त व्यक्तियों को बचाने, सहायता करने या उनकी रक्षा करने के लिए कदम उठा रहा हो, या जिनके घायल या संकटग्रस्त होने की आशंका हो, या जिनके घायल या संकटग्रस्त होने की संभावना हो, या संपत्ति को गंभीर क्षति से बचाने या उसे कम करने के लिए कदम उठा रहा हो।
(3) किसी कर्मचारी को उसके निवास स्थान से कार्यस्थल पर कार्य के लिए आने-जाने के दौरान या कार्यस्थल से अपने निवास स्थान पर कार्य करने के बाद आने-जाने के दौरान होने वाली दुर्घटना को रोजगार के दौरान और रोजगार से उत्पन्न हुई माना जाएगा, यदि दुर्घटना की परिस्थितियों, समय और स्थान तथा रोजगार के बीच संबंध स्थापित हो जाता है।
(4) यदि कोई दुर्घटना किसी कर्मचारी के नियोक्ता की स्पष्ट या निहित अनुमति से, किसी वाहन में यात्री के रूप में अपने कार्यस्थल तक या वहां से यात्रा करते समय घटित होती है, तो भले ही वह अपने नियोक्ता के प्रति उस वाहन में यात्रा करने के लिए बाध्य न हो, उसे उसके रोजगार के दौरान और उससे संबंधित दुर्घटना माना जाएगा, यदि---
(क) यदि वह ऐसे दायित्व के अधीन होता तो दुर्घटना को उसी प्रकार घटित माना जाता; और
(ख) दुर्घटना के समय वाहन---
(i) इसका संचालन उसके नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसके द्वारा उसके नियोक्ता के साथ किए गए समझौतों के अनुसार इसे प्रदान किया जाता है; और
(ii) सार्वजनिक परिवहन सेवा के सामान्य क्रम में संचालित नहीं किया जा रहा है।
स्पष्टीकरण .--- इस खंड में, वाहन में पोत और विमान दोनों शामिल हैं।
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