CSS 139अध्याय XIII · Employment Information and Monitoring
धारा 139 · रिक्त पदों की जानकारी कैरियर केंद्रों को देना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा यह अनिवार्य कर सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से, प्रत्येक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग या श्रेणी में नियोक्ता, उस प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के ऐसे वर्ग या श्रेणी में किसी भी रिक्त पद को भरने से पहले, अधिसूचना में निर्दिष्ट कैरियर केंद्र को उस रिक्त पद की सूचना देगा या दिलवाएगा, और नियोक्ता इसके बाद ऐसी आवश्यकता का अनुपालन करेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उपयुक्त सरकार निम्नलिखित निर्धारित कर सकती है, अर्थात्:—
i) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिक्तियों की सूचना कैरियर केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा किस प्रकार दी जाएगी;
(ii) ऐसी रिक्तियों की सूचना कैरियर केंद्रों को किस रूप में दी जाएगी; और
(iii) नियोक्ता द्वारा संबंधित कैरियर केंद्र को रिटर्न दाखिल करने का तरीका और प्रारूप।
(3) उपधारा (1) और (2) में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे किसी नियोक्ता पर किसी रिक्त पद को भरने के लिए कैरियर सेंटर के माध्यम से किसी व्यक्ति की भर्ती करने का कोई दायित्व थोपा जाए, केवल इसलिए कि ऐसे रिक्त पद की सूचना दी गई है।
(4) कार्यकारी अधिकारी को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई सूचना या विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक किसी नियोक्ता के कब्जे में मौजूद किसी अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच होगी और वह किसी भी उचित समय पर किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है जहां उसे विश्वास हो कि ऐसा अभिलेख या दस्तावेज है और ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है या आवश्यक कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उपयुक्त सरकार निम्नलिखित निर्धारित कर सकती है, अर्थात्:—
i) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिक्तियों की सूचना कैरियर केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा किस प्रकार दी जाएगी;
(ii) ऐसी रिक्तियों की सूचना कैरियर केंद्रों को किस रूप में दी जाएगी; और
(iii) नियोक्ता द्वारा संबंधित कैरियर केंद्र को रिटर्न दाखिल करने का तरीका और प्रारूप।
(3) उपधारा (1) और (2) में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे किसी नियोक्ता पर किसी रिक्त पद को भरने के लिए कैरियर सेंटर के माध्यम से किसी व्यक्ति की भर्ती करने का कोई दायित्व थोपा जाए, केवल इसलिए कि ऐसे रिक्त पद की सूचना दी गई है।
(4) कार्यकारी अधिकारी को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई सूचना या विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक किसी नियोक्ता के कब्जे में मौजूद किसी अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच होगी और वह किसी भी उचित समय पर किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है जहां उसे विश्वास हो कि ऐसा अभिलेख या दस्तावेज है और ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है या आवश्यक कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।
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