RE Act 87अध्याय X · Miscellaneous
धारा 87 · सदस्य आदि लोक सेवक होंगे।
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प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, अपीलीय न्यायाधिकरण और निर्णय अधिकारी को भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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