RE Act 22अध्याय · The Real Estate Regulatory Authority
धारा 22 · प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति, आवास संबंधी विभाग के सचिव और विधि सचिव की अनुशंसाओं पर, निर्धारित तरीके से, शहरी विकास, आवास, अचल संपत्ति विकास, अवसंरचना, अर्थशास्त्र, संबंधित क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञों, योजना, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, प्रबंधन, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन में पर्याप्त ज्ञान और कम से कम बीस वर्ष (अध्यक्ष के मामले में) और पंद्रह वर्ष (सदस्यों के मामले में) के पेशेवर अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।
बशर्ते कि राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत या रह चुके किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी समकक्ष पद पर न रहा हो।
इसके अलावा, राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत या रह चुके किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति राज्य सरकार में सचिव या राज्य सरकार या केंद्र सरकार में किसी समकक्ष पद पर न रहा हो।
बशर्ते कि राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत या रह चुके किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी समकक्ष पद पर न रहा हो।
इसके अलावा, राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत या रह चुके किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति राज्य सरकार में सचिव या राज्य सरकार या केंद्र सरकार में किसी समकक्ष पद पर न रहा हो।
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