RE Act 83अध्याय X · Miscellaneous
धारा 83 · उपयुक्त सरकार को प्राधिकरण को निर्देश जारी करने और रिपोर्ट एवं विवरण प्राप्त करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए, नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा, जो उपयुक्त सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे सकती है:
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले प्राधिकरण को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) यदि उपयुक्त सरकार और प्राधिकरण के बीच इस बात को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, तो उस पर उपयुक्त सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(3) प्राधिकरण समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा अपेक्षित अपने कार्यों के संबंध में उपयुक्त सरकार को ऐसी रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले प्राधिकरण को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) यदि उपयुक्त सरकार और प्राधिकरण के बीच इस बात को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, तो उस पर उपयुक्त सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(3) प्राधिकरण समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा अपेक्षित अपने कार्यों के संबंध में उपयुक्त सरकार को ऐसी रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा।
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