RE Act 26अध्याय · The Real Estate Regulatory Authority
धारा 26 · कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को पद से हटा सकती है, यदि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, जैसा भी मामला हो, —
(क) जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन निर्दिष्ट आधार पर उसके पद से नहीं हटाया जाएगा, सिवाय उपयुक्त सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के बाद जारी किए गए आदेश के, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(क) जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो; या
(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन निर्दिष्ट आधार पर उसके पद से नहीं हटाया जाएगा, सिवाय उपयुक्त सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के बाद जारी किए गए आदेश के, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
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