RE Act 49अध्याय VII · The Real Estate Appellate Tribunal
धारा 49 · कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जा सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, जो—
(क) जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो उपयुक्त सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य को उनके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद उपयुक्त सरकार द्वारा कोई आदेश न दिया जाए, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जानकारी दी गई हो और उन्हें उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(3) उपयुक्त सरकार, अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जांच कराने का संदर्भ दिया गया है, तब तक पद से निलंबित कर सकती है, जब तक कि उपयुक्त सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ऐसे संदर्भ पर की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित न कर दे।
(4) उपयुक्त सरकार नियमों द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
(क) जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो उपयुक्त सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; या
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य को उनके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद उपयुक्त सरकार द्वारा कोई आदेश न दिया जाए, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जानकारी दी गई हो और उन्हें उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।
(3) उपयुक्त सरकार, अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जांच कराने का संदर्भ दिया गया है, तब तक पद से निलंबित कर सकती है, जब तक कि उपयुक्त सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ऐसे संदर्भ पर की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित न कर दे।
(4) उपयुक्त सरकार नियमों द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
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