RE Act 14अध्याय III · Functions and Duties of Promoter
धारा 14 · प्रमोटर द्वारा स्वीकृत योजनाओं और परियोजना विनिर्देशों का पालन करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रस्तावित परियोजना को प्रमोटर द्वारा सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विशिष्टताओं के अनुसार विकसित और पूर्ण किया जाएगा।
(2) किसी कानून, अनुबंध या समझौते में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन (जैसा भी मामला हो) की स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विशिष्टताओं तथा उपकरणों, साज-सामान, सुविधाओं और सामान्य क्षेत्रों की प्रकृति का खुलासा या विवरण उस व्यक्ति को दिए जाने के बाद, जो उक्त अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन (जैसा भी मामला हो) में से एक या अधिक लेने के लिए सहमत होता है, प्रमोटर निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा—
(i) अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन के संबंध में स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विशिष्टताओं में तथा उनमें वर्णित फिक्स्चर, फिटिंग और सुविधाओं की प्रकृति में कोई भी परिवर्धन और परिवर्तन, जो उस व्यक्ति की पूर्व सहमति के बिना किए जाने के लिए सहमत हो गए हों:
बशर्ते कि प्रमोटर आवंटन प्राप्तकर्ता द्वारा अपेक्षित ऐसे मामूली परिवर्धन या परिवर्तन कर सकता है, या ऐसे मामूली बदलाव या परिवर्तन कर सकता है जो वास्तु और संरचनात्मक कारणों से आवश्यक हों, जिनकी विधिवत अनुशंसा और सत्यापन किसी अधिकृत वास्तुकार या अभियंता द्वारा आवंटन प्राप्तकर्ता को उचित घोषणा और सूचना देने के बाद किया गया हो।
स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजन के लिए, मामूली परिवर्धन या परिवर्तन में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल नहीं है, जिसमें क्षेत्रफल में वृद्धि या ऊंचाई में परिवर्तन, भवन के किसी भाग को हटाना, या संरचना में कोई भी परिवर्तन, जैसे कि किसी दीवार या दीवार के किसी भाग, विभाजन, स्तंभ, बीम, जोड़, फर्श (मेज़ानाइन फ्लोर सहित) या अन्य आधार का निर्माण, हटाना या काटना, या प्रवेश या निकास के किसी आवश्यक साधन में परिवर्तन या उसे बंद करना, या फिक्स्चर या उपकरण आदि में परिवर्तन करना शामिल है।
(ii) प्रमोटर के अलावा, ऐसे भवन में अपार्टमेंट लेने के लिए सहमत हुए कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की पूर्व लिखित सहमति के बिना, परियोजना के भीतर भवनों या सामान्य क्षेत्रों की स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विशिष्टताओं में कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन करना।
स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजन के लिए, आबंटिती को, उसके द्वारा या उसके परिवार के नाम पर, या अन्य व्यक्तियों जैसे कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों के किसी संघ आदि के मामले में, चाहे उनके नाम पर या उनकी संबद्ध संस्थाओं या संबंधित उद्यमों के नाम पर कितने भी अपार्टमेंट या प्लॉट बुक किए गए हों, एक ही आबंटिती माना जाएगा।
(3) यदि आवंटनकर्ता द्वारा अधिगम समझौते के अनुसार किसी विकास से संबंधित संरचनात्मक दोष या कारीगरी, गुणवत्ता या सेवाओं के प्रावधान में कोई अन्य दोष या अन्य दायित्व का उल्लंघन अधिगमकर्ता के संज्ञान में कब्जा सौंपे जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर लाया जाता है, तो अधिगमकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे दोषों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तीस दिनों के भीतर ठीक करे, और यदि अधिगमकर्ता ऐसे दोषों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक करने में विफल रहता है, तो पीड़ित आवंटनकर्ता इस अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से उचित मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
(2) किसी कानून, अनुबंध या समझौते में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन (जैसा भी मामला हो) की स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विशिष्टताओं तथा उपकरणों, साज-सामान, सुविधाओं और सामान्य क्षेत्रों की प्रकृति का खुलासा या विवरण उस व्यक्ति को दिए जाने के बाद, जो उक्त अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन (जैसा भी मामला हो) में से एक या अधिक लेने के लिए सहमत होता है, प्रमोटर निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा—
(i) अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन के संबंध में स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विशिष्टताओं में तथा उनमें वर्णित फिक्स्चर, फिटिंग और सुविधाओं की प्रकृति में कोई भी परिवर्धन और परिवर्तन, जो उस व्यक्ति की पूर्व सहमति के बिना किए जाने के लिए सहमत हो गए हों:
बशर्ते कि प्रमोटर आवंटन प्राप्तकर्ता द्वारा अपेक्षित ऐसे मामूली परिवर्धन या परिवर्तन कर सकता है, या ऐसे मामूली बदलाव या परिवर्तन कर सकता है जो वास्तु और संरचनात्मक कारणों से आवश्यक हों, जिनकी विधिवत अनुशंसा और सत्यापन किसी अधिकृत वास्तुकार या अभियंता द्वारा आवंटन प्राप्तकर्ता को उचित घोषणा और सूचना देने के बाद किया गया हो।
स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजन के लिए, मामूली परिवर्धन या परिवर्तन में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल नहीं है, जिसमें क्षेत्रफल में वृद्धि या ऊंचाई में परिवर्तन, भवन के किसी भाग को हटाना, या संरचना में कोई भी परिवर्तन, जैसे कि किसी दीवार या दीवार के किसी भाग, विभाजन, स्तंभ, बीम, जोड़, फर्श (मेज़ानाइन फ्लोर सहित) या अन्य आधार का निर्माण, हटाना या काटना, या प्रवेश या निकास के किसी आवश्यक साधन में परिवर्तन या उसे बंद करना, या फिक्स्चर या उपकरण आदि में परिवर्तन करना शामिल है।
(ii) प्रमोटर के अलावा, ऐसे भवन में अपार्टमेंट लेने के लिए सहमत हुए कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की पूर्व लिखित सहमति के बिना, परियोजना के भीतर भवनों या सामान्य क्षेत्रों की स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विशिष्टताओं में कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन करना।
स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजन के लिए, आबंटिती को, उसके द्वारा या उसके परिवार के नाम पर, या अन्य व्यक्तियों जैसे कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों के किसी संघ आदि के मामले में, चाहे उनके नाम पर या उनकी संबद्ध संस्थाओं या संबंधित उद्यमों के नाम पर कितने भी अपार्टमेंट या प्लॉट बुक किए गए हों, एक ही आबंटिती माना जाएगा।
(3) यदि आवंटनकर्ता द्वारा अधिगम समझौते के अनुसार किसी विकास से संबंधित संरचनात्मक दोष या कारीगरी, गुणवत्ता या सेवाओं के प्रावधान में कोई अन्य दोष या अन्य दायित्व का उल्लंघन अधिगमकर्ता के संज्ञान में कब्जा सौंपे जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर लाया जाता है, तो अधिगमकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे दोषों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तीस दिनों के भीतर ठीक करे, और यदि अधिगमकर्ता ऐसे दोषों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ठीक करने में विफल रहता है, तो पीड़ित आवंटनकर्ता इस अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से उचित मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
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