RE Act 76अध्याय IX · Finance, Accounts, Audits and Reports
धारा 76 · जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि को भारत की संचित निधि या राज्य के खाते में जमा करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र शासित प्रदेशों में अपीलीय न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने के रूप में वसूल की गई सभी राशियाँ भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।
(2) अपीलीय न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा किसी राज्य में लगाए गए जुर्माने के रूप में वसूल की गई सभी राशियाँ ऐसे खाते में जमा की जाएँगी जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।
(2) अपीलीय न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा किसी राज्य में लगाए गए जुर्माने के रूप में वसूल की गई सभी राशियाँ ऐसे खाते में जमा की जाएँगी जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।
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