RE Act 46अध्याय VII · The Real Estate Appellate Tribunal
धारा 46 · अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह,—
(क) अध्यक्ष के मामले में, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है; और
(ख) न्यायिक सदस्य के मामले में, उसने भारत के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और उस सेवा में अतिरिक्त सचिव या किसी समकक्ष पद पर रहा हो या अचल संपत्ति मामलों से निपटने का अनुभव रखने वाला कम से कम बीस वर्षों का अधिवक्ता रहा हो; और
(ग) किसी तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य के मामले में, वह ऐसा व्यक्ति होगा जो शहरी विकास, आवास, अचल संपत्ति विकास, अवसंरचना, अर्थशास्त्र, योजना, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, प्रबंधन, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन के क्षेत्र में सुशिक्षित हो और उसे इस क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो या जिसने केंद्र सरकार या राज्य सरकार में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद के समकक्ष या केंद्र सरकार में समकक्ष पद या राज्य सरकार में समकक्ष पद धारण किया हो।
(2) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के परामर्श से की जाएगी।
(3) अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों और तकनीकी या प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति, आवास विभाग के सचिव और विधि सचिव की एक चयन समिति की सिफारिशों पर और निर्धारित तरीके से की जाएगी।
(क) अध्यक्ष के मामले में, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है; और
(ख) न्यायिक सदस्य के मामले में, उसने भारत के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और उस सेवा में अतिरिक्त सचिव या किसी समकक्ष पद पर रहा हो या अचल संपत्ति मामलों से निपटने का अनुभव रखने वाला कम से कम बीस वर्षों का अधिवक्ता रहा हो; और
(ग) किसी तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य के मामले में, वह ऐसा व्यक्ति होगा जो शहरी विकास, आवास, अचल संपत्ति विकास, अवसंरचना, अर्थशास्त्र, योजना, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, प्रबंधन, सार्वजनिक मामलों या प्रशासन के क्षेत्र में सुशिक्षित हो और उसे इस क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो या जिसने केंद्र सरकार या राज्य सरकार में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद के समकक्ष या केंद्र सरकार में समकक्ष पद या राज्य सरकार में समकक्ष पद धारण किया हो।
(2) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के परामर्श से की जाएगी।
(3) अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों और तकनीकी या प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति, आवास विभाग के सचिव और विधि सचिव की एक चयन समिति की सिफारिशों पर और निर्धारित तरीके से की जाएगी।
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