RE Act 42अध्याय VI · Central Advisory Council
धारा 42 · केंद्रीय सलाहकार परिषद के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय सलाहकार परिषद के कार्य केंद्र सरकार को सलाह देना और सिफारिशें करना होगा,—
(क) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर;
(ख) नीति के प्रमुख प्रश्नों पर;
(ग) उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दिशा में;
(घ) अचल संपत्ति क्षेत्र के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना;
(ई) केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर।
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन दिए गए मामलों पर केंद्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए नियम निर्दिष्ट कर सकती है।
(क) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर;
(ख) नीति के प्रमुख प्रश्नों पर;
(ग) उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दिशा में;
(घ) अचल संपत्ति क्षेत्र के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना;
(ई) केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर।
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन दिए गए मामलों पर केंद्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए नियम निर्दिष्ट कर सकती है।
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