RE Act 16अध्याय III · Functions and Duties of Promoter
धारा 16 · अचल संपत्ति परियोजना के बीमा के संबंध में प्रमोटर के दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रमोटर को सरकार द्वारा अधिसूचित सभी बीमा प्राप्त करने होंगे, जिनमें निम्नलिखित के संबंध में बीमा शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं —
(i) अचल संपत्ति परियोजना के भाग के रूप में भूमि और भवन का स्वामित्व; और
(ii) अचल संपत्ति परियोजना का निर्माण।
(2) प्रमोटर उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा के संबंध में प्रीमियम और शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और आवंटियों के संघ को बीमा हस्तांतरित करने से पहले उसका भुगतान करेगा।
(3) उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट बीमा, प्रमोटर द्वारा आवंटिती के साथ विक्रय समझौता करने के समय, आवंटिती या आवंटितियों के संघ के लाभ के लिए हस्तांतरित हो जाएगा।
(4) आवंटियों के संघ के गठन पर, उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज आवंटियों के संघ को सौंप दिए जाएंगे।
(i) अचल संपत्ति परियोजना के भाग के रूप में भूमि और भवन का स्वामित्व; और
(ii) अचल संपत्ति परियोजना का निर्माण।
(2) प्रमोटर उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमा के संबंध में प्रीमियम और शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और आवंटियों के संघ को बीमा हस्तांतरित करने से पहले उसका भुगतान करेगा।
(3) उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट बीमा, प्रमोटर द्वारा आवंटिती के साथ विक्रय समझौता करने के समय, आवंटिती या आवंटितियों के संघ के लाभ के लिए हस्तांतरित हो जाएगा।
(4) आवंटियों के संघ के गठन पर, उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज आवंटियों के संघ को सौंप दिए जाएंगे।
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