RE Act 15अध्याय III · Functions and Duties of Promoter
धारा 15 · किसी अचल संपत्ति परियोजना को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने की स्थिति में प्रमोटर के दायित्व।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रमोटर किसी अचल संपत्ति परियोजना के संबंध में अपने बहुमत अधिकारों और दायित्वों को प्रमोटर को छोड़कर दो-तिहाई आवंटियों से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना और प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित या सौंप नहीं सकता है:
बशर्ते कि ऐसा हस्तांतरण या आवंटन पूर्ववर्ती प्रमोटर द्वारा निर्मित अचल संपत्ति परियोजना में अपार्टमेंट, प्लॉट या भवनों के आवंटन या बिक्री को प्रभावित नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण.— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, आवंटिती को, उसके द्वारा या उसके परिवार के नाम पर, या अन्य व्यक्तियों जैसे कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों के किसी संघ, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, उनके नाम पर या उनकी संबद्ध संस्थाओं या संबंधित उद्यमों के नाम पर आरक्षित अपार्टमेंट या भूखंडों की संख्या के बावजूद, केवल एक ही आवंटिती माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) के तहत आवंटियों और प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरण या आवंटन की अनुमति दिए जाने पर, इच्छुक प्रवर्तक को इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के तहत सभी लंबित दायित्वों और पूर्ववर्ती प्रवर्तक द्वारा आवंटियों के साथ किए गए विक्रय समझौते के अनुसार लंबित दायित्वों का स्वतंत्र रूप से अनुपालन करना होगा।
इस धारा के प्रावधानों के तहत अनुमत किसी भी हस्तांतरण या आवंटन से भावी प्रमोटर को अचल संपत्ति परियोजना को पूरा करने के लिए समय का विस्तार नहीं मिलेगा और उसे पूर्ववर्ती प्रमोटर के सभी लंबित दायित्वों का पालन करना होगा, और चूक की स्थिति में, ऐसे भावी प्रमोटर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उल्लंघन या विलंब के परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।
बशर्ते कि ऐसा हस्तांतरण या आवंटन पूर्ववर्ती प्रमोटर द्वारा निर्मित अचल संपत्ति परियोजना में अपार्टमेंट, प्लॉट या भवनों के आवंटन या बिक्री को प्रभावित नहीं करेगा।
स्पष्टीकरण.— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, आवंटिती को, उसके द्वारा या उसके परिवार के नाम पर, या अन्य व्यक्तियों जैसे कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों के किसी संघ, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, उनके नाम पर या उनकी संबद्ध संस्थाओं या संबंधित उद्यमों के नाम पर आरक्षित अपार्टमेंट या भूखंडों की संख्या के बावजूद, केवल एक ही आवंटिती माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) के तहत आवंटियों और प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरण या आवंटन की अनुमति दिए जाने पर, इच्छुक प्रवर्तक को इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के तहत सभी लंबित दायित्वों और पूर्ववर्ती प्रवर्तक द्वारा आवंटियों के साथ किए गए विक्रय समझौते के अनुसार लंबित दायित्वों का स्वतंत्र रूप से अनुपालन करना होगा।
इस धारा के प्रावधानों के तहत अनुमत किसी भी हस्तांतरण या आवंटन से भावी प्रमोटर को अचल संपत्ति परियोजना को पूरा करने के लिए समय का विस्तार नहीं मिलेगा और उसे पूर्ववर्ती प्रमोटर के सभी लंबित दायित्वों का पालन करना होगा, और चूक की स्थिति में, ऐसे भावी प्रमोटर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उल्लंघन या विलंब के परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।
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