RE Act 44अध्याय VII · The Real Estate Appellate Tribunal
धारा 44 · विवादों के निपटारे और अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के लिए आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार या सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारी या निर्णय अधिकारी के किसी निर्देश या आदेश या निर्णय से पीड़ित कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील प्राधिकरण या निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश या आदेश या निर्णय की प्रति उपयुक्त सरकार या सक्षम प्राधिकारी या पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और यह ऐसे प्रपत्र में होगी और इसके साथ ऐसा शुल्क संलग्न होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण साठ दिनों की समाप्ति के बाद भी किसी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि उस अवधि के भीतर अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण था।
(3) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश, जिनमें अंतरिम आदेश भी शामिल हैं, पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(4) अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति पक्षकारों और प्राधिकरण या निर्णय अधिकारी को भेजेगा, जैसा भी मामला हो।
(5) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी तथा अपील प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि ऐसी कोई अपील उक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर निपटाई नहीं जा सकी, तो अपीलीय न्यायाधिकरण उस अवधि के भीतर अपील का निपटारा न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।
(6) अपीलीय न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या निर्णय अधिकारी के किसी आदेश या निर्णय की वैधता, औचित्य या शुद्धता की जांच करने के उद्देश्य से, स्वयं या अन्यथा, ऐसी अपील के निपटारे के लिए प्रासंगिक अभिलेखों को मंगवा सकता है और ऐसे आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील प्राधिकरण या निर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश या आदेश या निर्णय की प्रति उपयुक्त सरकार या सक्षम प्राधिकारी या पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और यह ऐसे प्रपत्र में होगी और इसके साथ ऐसा शुल्क संलग्न होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण साठ दिनों की समाप्ति के बाद भी किसी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि उस अवधि के भीतर अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण था।
(3) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश, जिनमें अंतरिम आदेश भी शामिल हैं, पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(4) अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति पक्षकारों और प्राधिकरण या निर्णय अधिकारी को भेजेगा, जैसा भी मामला हो।
(5) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी तथा अपील प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि ऐसी कोई अपील उक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर निपटाई नहीं जा सकी, तो अपीलीय न्यायाधिकरण उस अवधि के भीतर अपील का निपटारा न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।
(6) अपीलीय न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या निर्णय अधिकारी के किसी आदेश या निर्णय की वैधता, औचित्य या शुद्धता की जांच करने के उद्देश्य से, स्वयं या अन्यथा, ऐसी अपील के निपटारे के लिए प्रासंगिक अभिलेखों को मंगवा सकता है और ऐसे आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
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