RE Act 11अध्याय III · Functions and Duties of Promoter
धारा 11 · प्रवर्तक के कार्य और कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रमोटर, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) या उपधारा (2) के तहत अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने पर, प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपना वेब पेज बनाएगा और प्रस्तावित परियोजना के सभी विवरण, जैसा कि धारा 4 की उपधारा (2) के तहत प्रदान किया गया है, सार्वजनिक अवलोकन के लिए सभी निर्धारित क्षेत्रों में दर्ज करेगा, जिसमें शामिल हैं--
(क) प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण का विवरण;
(ख) त्रैमासिक आधार पर बुक किए गए अपार्टमेंट या प्लॉटों की संख्या और प्रकारों की सूची को अद्यतन करना;
(ग) तिमाही आधार पर बुक किए गए गैराजों की संख्या की सूची को अद्यतन करना;
(घ) प्रारंभ प्रमाणपत्र जारी होने के बाद प्राप्त स्वीकृतियों और लंबित स्वीकृतियों की सूची को त्रैमासिक रूप से अद्यतन करना;
(ई) परियोजना की त्रैमासिक अद्यतन स्थिति; और
(f) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की गई ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज।
(2) प्रमोटर द्वारा जारी या प्रकाशित विज्ञापन या विवरणिका में प्राधिकरण की वेबसाइट का पता प्रमुखता से उल्लेख किया जाएगा, जिसमें पंजीकृत परियोजना के सभी विवरण दर्ज किए गए हैं और प्राधिकरण से प्राप्त पंजीकरण संख्या और उससे संबंधित अन्य मामले शामिल होंगे।
(3) बुकिंग और आवंटन पत्र जारी करने के समय, प्रमोटर आवंटन प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्:--
(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृत योजनाएं, लेआउट योजनाएं, विनिर्देशों सहित, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट स्थल या ऐसे अन्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी;
(ख) परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की समय सारिणी, जिसमें जल, स्वच्छता और बिजली जैसी नागरिक अवसंरचनाओं के प्रावधान शामिल हों।
(4) प्रमोटर करेगा--
(क) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के तहत या विक्रय समझौते के अनुसार आवंटियों को या आवंटियों के संघ को, जैसा भी मामला हो, सभी दायित्वों, जिम्मेदारियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि सभी अपार्टमेंट, भूखंड या भवन, जैसा भी मामला हो, आवंटियों को या सामान्य क्षेत्र आवंटियों के संघ या सक्षम प्राधिकारी को, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित न हो जाएं:
बशर्ते कि धारा 14 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के लिए संरचनात्मक दोष या किसी अन्य दोष के संबंध में प्रमोटर की जिम्मेदारी, सभी अपार्टमेंट, प्लॉट या इमारतों, जैसा भी मामला हो, के आवंटनकर्ताओं को हस्तांतरण विलेख निष्पादित होने के बाद भी जारी रहेगी।
(ख) स्थानीय कानूनों या उस समय लागू अन्य कानूनों के अनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र, या दोनों, जैसा भी लागू हो, प्राप्त करने और उसे आवंटियों को व्यक्तिगत रूप से या आवंटियों के संघ को, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा;
(ग) पट्टे की भूमि पर अचल संपत्ति परियोजना विकसित होने की स्थिति में पट्टा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें पट्टे की अवधि निर्दिष्ट की गई हो और यह प्रमाणित किया गया हो कि पट्टे की भूमि के संबंध में सभी देय और शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, और आवंटियों के संघ को पट्टा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा;
(घ) आवंटियों के संघ द्वारा परियोजना के रखरखाव का कार्यभार संभालने तक उचित शुल्कों पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना;
(ई) लागू कानूनों के तहत आवंटियों का कोई संघ, समिति या सहकारी समिति, जैसा भी मामला हो, या उनका कोई संघ गठित करने में सक्षम बनाना:
बशर्ते कि स्थानीय कानूनों के अभाव में, आवंटियों का संघ, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, परियोजना में अधिकांश आवंटियों द्वारा अपने भूखंड या अपार्टमेंट या भवन, जैसा भी मामला हो, को आरक्षित करने के तीन महीने की अवधि के भीतर गठित किया जाएगा;
(f) इस अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रावधान के अनुसार, आवंटनकर्ता के पक्ष में अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन, जैसा भी मामला हो, का पंजीकृत हस्तांतरण विलेख निष्पादित करना, साथ ही आवंटनकर्ताओं के संघ या सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित आनुपातिक स्वामित्व प्रदान करना;
(जी) आबंटिती या आबंटितियों के संघों को अचल संपत्ति परियोजना का भौतिक कब्जा हस्तांतरित करने तक, आबंटितियों से एकत्रित किए गए सभी व्ययों का भुगतान करना (जिसमें भूमि लागत, भू-किराया, नगरपालिका या अन्य स्थानीय कर, पानी या बिजली के शुल्क, रखरखाव शुल्क, जिसमें बंधक ऋण और बंधक या अन्य भार पर ब्याज और सक्षम अधिकारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऐसी अन्य देनदारियां शामिल हैं, जो परियोजना से संबंधित हैं)।
बशर्ते कि यदि कोई प्रमोटर आवंटियों से उसके द्वारा एकत्र किए गए सभी या किसी भी व्यय या किसी भी दायित्व, बंधक ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान अचल संपत्ति परियोजना को ऐसे आवंटियों या आवंटियों के संघ को हस्तांतरित करने से पहले करने में विफल रहता है, तो प्रमोटर संपत्ति के हस्तांतरण के बाद भी, ऐसे व्यय और दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान उस प्राधिकरण या व्यक्ति को करने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा जिसे वे देय हैं और ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा इसके लिए की जाने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही की लागत के लिए भी उत्तरदायी होगा;
(h) किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन, जैसा भी मामला हो, के लिए विक्रय समझौता निष्पादित करने के बाद, वह ऐसे अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन, जैसा भी मामला हो, पर गिरवी नहीं रखेगा या कोई प्रभार नहीं बनाएगा, और यदि ऐसा कोई गिरवी या प्रभार बनाया जाता है या बनाया जाता है, तो उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह उस आवंटनकर्ता के अधिकार और हित को प्रभावित नहीं करेगा जिसने ऐसे अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन, जैसा भी मामला हो, लिया है या लेने के लिए सहमत हुआ है;
(5) प्रमोटर केवल विक्रय समझौते के अनुसार ही आवंटन रद्द कर सकता है:
बशर्ते कि यदि आवंटन प्राप्तकर्ता ऐसे रद्द करने से व्यथित है और ऐसा रद्द करना बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं है, एकतरफा है और बिना किसी पर्याप्त कारण के किया गया है, तो वह प्राधिकरण से राहत के लिए संपर्क कर सकता है।
(6) प्रमोटर ऐसे सभी अन्य विवरण तैयार करेगा और बनाए रखेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(क) प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण का विवरण;
(ख) त्रैमासिक आधार पर बुक किए गए अपार्टमेंट या प्लॉटों की संख्या और प्रकारों की सूची को अद्यतन करना;
(ग) तिमाही आधार पर बुक किए गए गैराजों की संख्या की सूची को अद्यतन करना;
(घ) प्रारंभ प्रमाणपत्र जारी होने के बाद प्राप्त स्वीकृतियों और लंबित स्वीकृतियों की सूची को त्रैमासिक रूप से अद्यतन करना;
(ई) परियोजना की त्रैमासिक अद्यतन स्थिति; और
(f) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की गई ऐसी अन्य जानकारी और दस्तावेज।
(2) प्रमोटर द्वारा जारी या प्रकाशित विज्ञापन या विवरणिका में प्राधिकरण की वेबसाइट का पता प्रमुखता से उल्लेख किया जाएगा, जिसमें पंजीकृत परियोजना के सभी विवरण दर्ज किए गए हैं और प्राधिकरण से प्राप्त पंजीकरण संख्या और उससे संबंधित अन्य मामले शामिल होंगे।
(3) बुकिंग और आवंटन पत्र जारी करने के समय, प्रमोटर आवंटन प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्:--
(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृत योजनाएं, लेआउट योजनाएं, विनिर्देशों सहित, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट स्थल या ऐसे अन्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी;
(ख) परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की समय सारिणी, जिसमें जल, स्वच्छता और बिजली जैसी नागरिक अवसंरचनाओं के प्रावधान शामिल हों।
(4) प्रमोटर करेगा--
(क) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के तहत या विक्रय समझौते के अनुसार आवंटियों को या आवंटियों के संघ को, जैसा भी मामला हो, सभी दायित्वों, जिम्मेदारियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि सभी अपार्टमेंट, भूखंड या भवन, जैसा भी मामला हो, आवंटियों को या सामान्य क्षेत्र आवंटियों के संघ या सक्षम प्राधिकारी को, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित न हो जाएं:
बशर्ते कि धारा 14 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के लिए संरचनात्मक दोष या किसी अन्य दोष के संबंध में प्रमोटर की जिम्मेदारी, सभी अपार्टमेंट, प्लॉट या इमारतों, जैसा भी मामला हो, के आवंटनकर्ताओं को हस्तांतरण विलेख निष्पादित होने के बाद भी जारी रहेगी।
(ख) स्थानीय कानूनों या उस समय लागू अन्य कानूनों के अनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र, या दोनों, जैसा भी लागू हो, प्राप्त करने और उसे आवंटियों को व्यक्तिगत रूप से या आवंटियों के संघ को, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा;
(ग) पट्टे की भूमि पर अचल संपत्ति परियोजना विकसित होने की स्थिति में पट्टा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें पट्टे की अवधि निर्दिष्ट की गई हो और यह प्रमाणित किया गया हो कि पट्टे की भूमि के संबंध में सभी देय और शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, और आवंटियों के संघ को पट्टा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा;
(घ) आवंटियों के संघ द्वारा परियोजना के रखरखाव का कार्यभार संभालने तक उचित शुल्कों पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना;
(ई) लागू कानूनों के तहत आवंटियों का कोई संघ, समिति या सहकारी समिति, जैसा भी मामला हो, या उनका कोई संघ गठित करने में सक्षम बनाना:
बशर्ते कि स्थानीय कानूनों के अभाव में, आवंटियों का संघ, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, परियोजना में अधिकांश आवंटियों द्वारा अपने भूखंड या अपार्टमेंट या भवन, जैसा भी मामला हो, को आरक्षित करने के तीन महीने की अवधि के भीतर गठित किया जाएगा;
(f) इस अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रावधान के अनुसार, आवंटनकर्ता के पक्ष में अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन, जैसा भी मामला हो, का पंजीकृत हस्तांतरण विलेख निष्पादित करना, साथ ही आवंटनकर्ताओं के संघ या सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित आनुपातिक स्वामित्व प्रदान करना;
(जी) आबंटिती या आबंटितियों के संघों को अचल संपत्ति परियोजना का भौतिक कब्जा हस्तांतरित करने तक, आबंटितियों से एकत्रित किए गए सभी व्ययों का भुगतान करना (जिसमें भूमि लागत, भू-किराया, नगरपालिका या अन्य स्थानीय कर, पानी या बिजली के शुल्क, रखरखाव शुल्क, जिसमें बंधक ऋण और बंधक या अन्य भार पर ब्याज और सक्षम अधिकारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऐसी अन्य देनदारियां शामिल हैं, जो परियोजना से संबंधित हैं)।
बशर्ते कि यदि कोई प्रमोटर आवंटियों से उसके द्वारा एकत्र किए गए सभी या किसी भी व्यय या किसी भी दायित्व, बंधक ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान अचल संपत्ति परियोजना को ऐसे आवंटियों या आवंटियों के संघ को हस्तांतरित करने से पहले करने में विफल रहता है, तो प्रमोटर संपत्ति के हस्तांतरण के बाद भी, ऐसे व्यय और दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान उस प्राधिकरण या व्यक्ति को करने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा जिसे वे देय हैं और ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा इसके लिए की जाने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही की लागत के लिए भी उत्तरदायी होगा;
(h) किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन, जैसा भी मामला हो, के लिए विक्रय समझौता निष्पादित करने के बाद, वह ऐसे अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन, जैसा भी मामला हो, पर गिरवी नहीं रखेगा या कोई प्रभार नहीं बनाएगा, और यदि ऐसा कोई गिरवी या प्रभार बनाया जाता है या बनाया जाता है, तो उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह उस आवंटनकर्ता के अधिकार और हित को प्रभावित नहीं करेगा जिसने ऐसे अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन, जैसा भी मामला हो, लिया है या लेने के लिए सहमत हुआ है;
(5) प्रमोटर केवल विक्रय समझौते के अनुसार ही आवंटन रद्द कर सकता है:
बशर्ते कि यदि आवंटन प्राप्तकर्ता ऐसे रद्द करने से व्यथित है और ऐसा रद्द करना बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं है, एकतरफा है और बिना किसी पर्याप्त कारण के किया गया है, तो वह प्राधिकरण से राहत के लिए संपर्क कर सकता है।
(6) प्रमोटर ऐसे सभी अन्य विवरण तैयार करेगा और बनाए रखेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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