RE Act 75अध्याय IX · Finance, Accounts, Audits and Reports
धारा 75 · कोष का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार 'रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड' नामक एक कोष का गठन करेगी और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी:—
(क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
(ग) खंड (क) से (ख) में निर्दिष्ट राशियों पर अर्जित ब्याज।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा—
(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, निर्णय अधिकारी को देय वेतन और भत्ते तथा प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय;
(ख) प्राधिकरण के अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए अन्य व्यय।
(3) निधि का प्रशासन प्राधिकरण के ऐसे सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समिति निधि में से उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन खर्च करेगी जिनके लिए निधि का गठन किया गया है।
(क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
(ग) खंड (क) से (ख) में निर्दिष्ट राशियों पर अर्जित ब्याज।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा—
(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, निर्णय अधिकारी को देय वेतन और भत्ते तथा प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय;
(ख) प्राधिकरण के अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए अन्य व्यय।
(3) निधि का प्रशासन प्राधिकरण के ऐसे सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समिति निधि में से उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन खर्च करेगी जिनके लिए निधि का गठन किया गया है।
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