RE Act 18अध्याय III · Functions and Duties of Promoter
धारा 18 · राशि की वापसी और मुआवजा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि प्रमोटर किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन का निर्माण पूरा करने में विफल रहता है या उसका कब्जा देने में असमर्थ होता है,—
(क) विक्रय समझौते की शर्तों के अनुसार या, जैसा भी मामला हो, उसमें निर्दिष्ट तिथि तक विधिवत रूप से पूर्ण किया गया हो; या
(ख) इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण के कारण या किसी अन्य कारण से डेवलपर के रूप में उनके व्यवसाय के बंद होने के कारण,
यदि कोई आवंटी परियोजना से हटना चाहता है, तो वह मांग पर आवंटी को, उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अपार्टमेंट, प्लॉट, भवन, जैसा भी मामला हो, के संबंध में प्राप्त राशि को, इस संबंध में निर्धारित दर पर ब्याज सहित, इस अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से मुआवजे सहित, वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।
बशर्ते कि यदि कोई आवंटिती परियोजना से हटने का इरादा नहीं रखता है, तो उसे प्रवर्तक द्वारा कब्जे सौंपे जाने तक प्रत्येक माह की देरी के लिए निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
(2) यदि परियोजना जिस भूमि पर विकसित की जा रही है या विकसित की जा चुकी है, उस भूमि के दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण प्रवर्तक को कोई हानि होती है, तो प्रवर्तक इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित तरीके से आवंटियों को क्षतिपूर्ति करेगा, और इस उपधारा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा किसी भी लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमा से बाधित नहीं होगा।
(3) यदि प्रमोटर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत या विक्रय समझौते की शर्तों के अनुसार उस पर लगाए गए किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह आवंटियों को इस अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से ऐसा मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।
(क) विक्रय समझौते की शर्तों के अनुसार या, जैसा भी मामला हो, उसमें निर्दिष्ट तिथि तक विधिवत रूप से पूर्ण किया गया हो; या
(ख) इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण के कारण या किसी अन्य कारण से डेवलपर के रूप में उनके व्यवसाय के बंद होने के कारण,
यदि कोई आवंटी परियोजना से हटना चाहता है, तो वह मांग पर आवंटी को, उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अपार्टमेंट, प्लॉट, भवन, जैसा भी मामला हो, के संबंध में प्राप्त राशि को, इस संबंध में निर्धारित दर पर ब्याज सहित, इस अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से मुआवजे सहित, वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।
बशर्ते कि यदि कोई आवंटिती परियोजना से हटने का इरादा नहीं रखता है, तो उसे प्रवर्तक द्वारा कब्जे सौंपे जाने तक प्रत्येक माह की देरी के लिए निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
(2) यदि परियोजना जिस भूमि पर विकसित की जा रही है या विकसित की जा चुकी है, उस भूमि के दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण प्रवर्तक को कोई हानि होती है, तो प्रवर्तक इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित तरीके से आवंटियों को क्षतिपूर्ति करेगा, और इस उपधारा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा किसी भी लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमा से बाधित नहीं होगा।
(3) यदि प्रमोटर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत या विक्रय समझौते की शर्तों के अनुसार उस पर लगाए गए किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह आवंटियों को इस अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से ऐसा मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।
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