RE Act 47अध्याय VII · The Real Estate Appellate Tribunal
धारा 47 · अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या अपीलीय न्यायाधिकरण का कोई सदस्य अपने पद पर आसीन होने की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परन्तु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, को न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा:
इसके अलावा, कोई भी न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य या प्रशासनिक सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।
(2) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने से पहले, उपयुक्त सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित न हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, को न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा:
इसके अलावा, कोई भी न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य या प्रशासनिक सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।
(2) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने से पहले, उपयुक्त सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित न हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
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