PPVFR Act 96अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 96 · नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(i) अध्यक्ष का कार्यकाल और धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन पद भरने का तरीका;
(ii) अध्यक्ष का वेतन और भत्ते तथा अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में उनकी सेवा शर्तें तथा धारा 3 की उपधारा (8) के अंतर्गत बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते;
(iii) प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसकी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के नियम [जिसमें उसकी बैठकों में कोरम और धारा 3 की उपधारा (7) के तहत नियुक्त उसकी स्थायी समिति के कामकाज का संचालन शामिल है] धारा 4 की उपधारा (1) के तहत;
(iv) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियंत्रण और प्रतिबंध तथा ऐसी नियुक्ति की विधि, वेतन और भत्ते तथा धारा 6 के अधीन सेवा की अन्य शर्तें;
(v) धारा 7 के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य;
(vi) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन तथा वह तरीका जिससे धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपाय उस धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नई विद्यमान किस्मों के पंजीकरण का प्रावधान कर सकें;
(vii) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ई) के अधीन बीज के उत्पादन और विक्रय की व्यवस्था करने का तरीका;
(viii) धारा 11 के खंड (ख) के अधीन लागतों के संबंध में प्राधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए आदेश;
(ix) पादप किस्मों के रजिस्ट्रार-जनरल का वेतन और भत्ते तथा धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन उनकी छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की शर्तें;
(x) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पादप किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किए जाने वाले मामले;
(xi) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ई) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकृत करने का तरीका;
(xii) खंड (g) के अधीन शुल्क और खंड (i) के अधीन अन्य विवरण जो धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संलग्न होंगे;
(xiii) धारा 18 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन आवेदन का प्रपत्र;
(xiv) वह अवधि जिसके भीतर आवेदन करने के बाद धारा 18 की उपधारा (3) के तहत आवेदन करने के अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है;
(xv) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली फीस;
(xvi) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन परीक्षणों के संचालन का तरीका और विधि;
(xvii) धारा 21 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए किस्म के आवेदन, शर्तों या सीमाओं और विशिष्टताओं के विज्ञापन का तरीका, जिसमें इसकी तस्वीरें या चित्र शामिल हैं;
(xviii) नोटिस देने का तरीका और धारा 21 की उपधारा (2) के तहत इसके लिए देय शुल्क;
(xix) धारा 21 की उपधारा (4) के तहत प्रतिवाद भेजने का तरीका;
(xx) साक्ष्य प्रस्तुत करने का तरीका और वह समय जिसके भीतर धारा 21 की उपधारा (6) के तहत ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं;
(xxi) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन दस्तावेज और शुल्क तथा धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन किए जाने वाले परीक्षण और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(xxii) पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रपत्र और वह अन्य प्राधिकारी जिसे धारा 23 की उपधारा (8) के अंतर्गत उसकी प्रति भेजी जाएगी;
(xxiii) पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप और वह अन्य प्राधिकारी जिसे उसकी एक प्रति भेजी जानी है और धारा 24 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकतम समय;
(xxiv) धारा 24 की उपधारा (3) के तहत आवेदक को नोटिस देने का तरीका;
(xxv) धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन समीक्षा और नवीकरण के लिए शुल्क;
(xxvi) प्रमाण पत्र की विषयवस्तु और ऐसी विषयवस्तु को प्रकाशित करने का तरीका तथा धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन लाभ साझाकरण के दावे को आमंत्रित करना;
(xxvii) धारा 26 की उपधारा (2) के तहत लाभ साझाकरण के दावों को प्रस्तुत करने का प्रपत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले शुल्क;
(xxviii) धारा 26 की उपधारा (3) के तहत दावों के विरोध को प्रस्तुत करने का तरीका और समय सीमा;
(xxix) धारा 26 की उपधारा (7) के अधीन संदर्भ देने का तरीका;
(xxx) शीर्षक के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का तरीका और धारा 28 की उपधारा (4) के तहत इसके साथ देय शुल्क;
(xxxi) धारा 28 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन पात्रता के पंजीकरण से संबंधित विवादों को संदर्भित करने का तरीका;
(xxxii) धारा 28 की उपधारा (5) के तहत पात्रता की संक्षिप्त शर्तों के संबंध में प्रमाण पत्र दर्ज करने का तरीका;
(xxxiii) धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (क) के तहत पंजीकरण की शर्तों में परिवर्तन के लिए आवेदन करने का तरीका;
(xxxiv) पंजीकृत प्रजनक और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (ख) के तहत पंजीकरण की शर्तों को रद्द करने के लिए आवेदन करने का तरीका;
(xxxv) प्रजनक, उसके उत्तराधिकारी, पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (सी) के तहत पंजीकरण की शर्तों को रद्द करने के लिए आवेदन करने का तरीका;
(xxxvi) धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (d) के तहत पंजीकरण की शर्तों को रद्द करने के लिए आवेदन का तरीका;
(xxxvii) धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (ई) के तहत पंजीकरण की शर्तों को रद्द करने के लिए आवेदन का तरीका;
(xxxviii) धारा 28 की उपधारा (10) के तहत किसी किस्म के पंजीकृत प्रजनक या उसके उत्तराधिकारी या प्रत्येक पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी (आवेदक न होने पर) को नोटिस जारी करने का तरीका;
(xxxix) धारा 33 की उपधारा (1) के तहत रजिस्ट्रार को नोटिस देने का तरीका; (xl) धारा 33 की उपधारा (2) के तहत पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी को सूचित करने का तरीका;
(xli) वह अवधि जिसके भीतर धारा 33 की उपधारा (3) के तहत विरोध की सूचना दी जा सकती है;
(xlii) धारा 34 के तहत आवेदन करने का तरीका;
(xliiii) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन शुल्क जमा करने का तरीका;
(xliv) धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन करने का तरीका;
(xlv) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने का तरीका;
(xlvi) धारा 36 की उपधारा (4) के तहत नोटिस देने का तरीका;
(xlvii) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का तरीका;
(xlviii) धारा 37 की उपधारा (2) के तहत आवेदन करने का तरीका;
(xlix) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने का तरीका;
(एल) आवेदन का विज्ञापन करने और रजिस्ट्रार को सूचना देने का तरीका और विज्ञापन की तारीख से वह समय जिसके भीतर कोई व्यक्ति धारा 38 की उपधारा (2) के तहत ऐसी सूचना दे सकता है;
(ली) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन किस्म के नाम का विज्ञापन करने का तरीका;
(lii) धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन जीन फंड से मान्यता और पुरस्कार का तरीका;
(iii) धारा 39 की उपधारा (2) के तहत मुआवजे का दावा करने और विरोध दर्ज करने का तरीका;
(liv) धारा 41 की उपधारा (3) के तहत नोटिस जारी करने और आपत्ति दर्ज करने का तरीका;
(lv) धारा 45 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन लाभ साझाकरण प्राप्त करने का तरीका;
(lvi) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन जीन निधि के लिए आवेदन करने का तरीका;
(lvii) धारा 47 की उपधारा (2) के तहत आवेदन में शामिल की जाने वाली जानकारी;
(lviii) वह प्राधिकरण और वह तरीका जिससे ऐसा प्राधिकरण धारा 50 के अंतर्गत किस्म की प्रजनन सामग्री अनिवार्य लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराएगा;
(लिक्स) धारा 52 की उपधारा (1) के तहत आवेदन करने का प्रपत्र;
(lx) वह अवधि जिसके भीतर धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपील की जाएगी;
(lxi) याचिका का प्रारूप तथा वे विवरण जो ऐसी याचिका में धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन शामिल होंगे;
(lxii) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्रपत्र;
(lxiii) वे वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ जिनका प्रयोग अध्यक्ष धारा 63 के अधीन करेगा;
(lxiv) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन किसी किस्म के नाम का उपयोग करने का तरीका;
(lxv) धारा 81 के अधीन पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी को अधिकृत करने का तरीका;
(छठी) धारा 83 के अंतर्गत रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज की सामग्री की प्रमाणित प्रति जारी करने का तरीका;
(lxvii) धारा 84 के तहत रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या किसी अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने या उसका निरीक्षण करने के लिए देय शुल्क;
(lxviii) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में यह अधिनियम कोई प्रावधान नहीं करता है या अपर्याप्त प्रावधान करता है और केंद्र सरकार की राय में, इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रावधान आवश्यक है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(i) अध्यक्ष का कार्यकाल और धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन पद भरने का तरीका;
(ii) अध्यक्ष का वेतन और भत्ते तथा अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में उनकी सेवा शर्तें तथा धारा 3 की उपधारा (8) के अंतर्गत बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते;
(iii) प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसकी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के नियम [जिसमें उसकी बैठकों में कोरम और धारा 3 की उपधारा (7) के तहत नियुक्त उसकी स्थायी समिति के कामकाज का संचालन शामिल है] धारा 4 की उपधारा (1) के तहत;
(iv) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियंत्रण और प्रतिबंध तथा ऐसी नियुक्ति की विधि, वेतन और भत्ते तथा धारा 6 के अधीन सेवा की अन्य शर्तें;
(v) धारा 7 के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य;
(vi) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन तथा वह तरीका जिससे धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपाय उस धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नई विद्यमान किस्मों के पंजीकरण का प्रावधान कर सकें;
(vii) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ई) के अधीन बीज के उत्पादन और विक्रय की व्यवस्था करने का तरीका;
(viii) धारा 11 के खंड (ख) के अधीन लागतों के संबंध में प्राधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए आदेश;
(ix) पादप किस्मों के रजिस्ट्रार-जनरल का वेतन और भत्ते तथा धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन उनकी छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की शर्तें;
(x) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पादप किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किए जाने वाले मामले;
(xi) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ई) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकृत करने का तरीका;
(xii) खंड (g) के अधीन शुल्क और खंड (i) के अधीन अन्य विवरण जो धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संलग्न होंगे;
(xiii) धारा 18 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन आवेदन का प्रपत्र;
(xiv) वह अवधि जिसके भीतर आवेदन करने के बाद धारा 18 की उपधारा (3) के तहत आवेदन करने के अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है;
(xv) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली फीस;
(xvi) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन परीक्षणों के संचालन का तरीका और विधि;
(xvii) धारा 21 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए किस्म के आवेदन, शर्तों या सीमाओं और विशिष्टताओं के विज्ञापन का तरीका, जिसमें इसकी तस्वीरें या चित्र शामिल हैं;
(xviii) नोटिस देने का तरीका और धारा 21 की उपधारा (2) के तहत इसके लिए देय शुल्क;
(xix) धारा 21 की उपधारा (4) के तहत प्रतिवाद भेजने का तरीका;
(xx) साक्ष्य प्रस्तुत करने का तरीका और वह समय जिसके भीतर धारा 21 की उपधारा (6) के तहत ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं;
(xxi) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन दस्तावेज और शुल्क तथा धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन किए जाने वाले परीक्षण और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(xxii) पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रपत्र और वह अन्य प्राधिकारी जिसे धारा 23 की उपधारा (8) के अंतर्गत उसकी प्रति भेजी जाएगी;
(xxiii) पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप और वह अन्य प्राधिकारी जिसे उसकी एक प्रति भेजी जानी है और धारा 24 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकतम समय;
(xxiv) धारा 24 की उपधारा (3) के तहत आवेदक को नोटिस देने का तरीका;
(xxv) धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन समीक्षा और नवीकरण के लिए शुल्क;
(xxvi) प्रमाण पत्र की विषयवस्तु और ऐसी विषयवस्तु को प्रकाशित करने का तरीका तथा धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन लाभ साझाकरण के दावे को आमंत्रित करना;
(xxvii) धारा 26 की उपधारा (2) के तहत लाभ साझाकरण के दावों को प्रस्तुत करने का प्रपत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले शुल्क;
(xxviii) धारा 26 की उपधारा (3) के तहत दावों के विरोध को प्रस्तुत करने का तरीका और समय सीमा;
(xxix) धारा 26 की उपधारा (7) के अधीन संदर्भ देने का तरीका;
(xxx) शीर्षक के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का तरीका और धारा 28 की उपधारा (4) के तहत इसके साथ देय शुल्क;
(xxxi) धारा 28 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन पात्रता के पंजीकरण से संबंधित विवादों को संदर्भित करने का तरीका;
(xxxii) धारा 28 की उपधारा (5) के तहत पात्रता की संक्षिप्त शर्तों के संबंध में प्रमाण पत्र दर्ज करने का तरीका;
(xxxiii) धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (क) के तहत पंजीकरण की शर्तों में परिवर्तन के लिए आवेदन करने का तरीका;
(xxxiv) पंजीकृत प्रजनक और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (ख) के तहत पंजीकरण की शर्तों को रद्द करने के लिए आवेदन करने का तरीका;
(xxxv) प्रजनक, उसके उत्तराधिकारी, पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (सी) के तहत पंजीकरण की शर्तों को रद्द करने के लिए आवेदन करने का तरीका;
(xxxvi) धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (d) के तहत पंजीकरण की शर्तों को रद्द करने के लिए आवेदन का तरीका;
(xxxvii) धारा 28 की उपधारा (9) के खंड (ई) के तहत पंजीकरण की शर्तों को रद्द करने के लिए आवेदन का तरीका;
(xxxviii) धारा 28 की उपधारा (10) के तहत किसी किस्म के पंजीकृत प्रजनक या उसके उत्तराधिकारी या प्रत्येक पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी (आवेदक न होने पर) को नोटिस जारी करने का तरीका;
(xxxix) धारा 33 की उपधारा (1) के तहत रजिस्ट्रार को नोटिस देने का तरीका; (xl) धारा 33 की उपधारा (2) के तहत पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी को सूचित करने का तरीका;
(xli) वह अवधि जिसके भीतर धारा 33 की उपधारा (3) के तहत विरोध की सूचना दी जा सकती है;
(xlii) धारा 34 के तहत आवेदन करने का तरीका;
(xliiii) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन शुल्क जमा करने का तरीका;
(xliv) धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन करने का तरीका;
(xlv) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने का तरीका;
(xlvi) धारा 36 की उपधारा (4) के तहत नोटिस देने का तरीका;
(xlvii) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का तरीका;
(xlviii) धारा 37 की उपधारा (2) के तहत आवेदन करने का तरीका;
(xlix) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने का तरीका;
(एल) आवेदन का विज्ञापन करने और रजिस्ट्रार को सूचना देने का तरीका और विज्ञापन की तारीख से वह समय जिसके भीतर कोई व्यक्ति धारा 38 की उपधारा (2) के तहत ऐसी सूचना दे सकता है;
(ली) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन किस्म के नाम का विज्ञापन करने का तरीका;
(lii) धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन जीन फंड से मान्यता और पुरस्कार का तरीका;
(iii) धारा 39 की उपधारा (2) के तहत मुआवजे का दावा करने और विरोध दर्ज करने का तरीका;
(liv) धारा 41 की उपधारा (3) के तहत नोटिस जारी करने और आपत्ति दर्ज करने का तरीका;
(lv) धारा 45 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन लाभ साझाकरण प्राप्त करने का तरीका;
(lvi) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन जीन निधि के लिए आवेदन करने का तरीका;
(lvii) धारा 47 की उपधारा (2) के तहत आवेदन में शामिल की जाने वाली जानकारी;
(lviii) वह प्राधिकरण और वह तरीका जिससे ऐसा प्राधिकरण धारा 50 के अंतर्गत किस्म की प्रजनन सामग्री अनिवार्य लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराएगा;
(लिक्स) धारा 52 की उपधारा (1) के तहत आवेदन करने का प्रपत्र;
(lx) वह अवधि जिसके भीतर धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपील की जाएगी;
(lxi) याचिका का प्रारूप तथा वे विवरण जो ऐसी याचिका में धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन शामिल होंगे;
(lxii) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्रपत्र;
(lxiii) वे वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ जिनका प्रयोग अध्यक्ष धारा 63 के अधीन करेगा;
(lxiv) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन किसी किस्म के नाम का उपयोग करने का तरीका;
(lxv) धारा 81 के अधीन पंजीकृत एजेंट या पंजीकृत लाइसेंसधारी को अधिकृत करने का तरीका;
(छठी) धारा 83 के अंतर्गत रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज की सामग्री की प्रमाणित प्रति जारी करने का तरीका;
(lxvii) धारा 84 के तहत रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या किसी अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने या उसका निरीक्षण करने के लिए देय शुल्क;
(lxviii) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में यह अधिनियम कोई प्रावधान नहीं करता है या अपर्याप्त प्रावधान करता है और केंद्र सरकार की राय में, इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रावधान आवश्यक है।
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