PPVFR Act 12अध्याय II · Registry
धारा 12 · रजिस्ट्री और उसके कार्यालय।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक रजिस्ट्री स्थापित करेगी, जिसे पादप किस्म रजिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा।
(2) पादप किस्मों रजिस्ट्री का प्रधान कार्यालय प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय में स्थित होगा, और किस्मों के पंजीकरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने वाले स्थानों पर रजिस्ट्री के शाखा कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
(3) प्राधिकरण पादप किस्मों के एक रजिस्ट्रार-जनरल की नियुक्ति करेगा, जो ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में ऐसी सेवा शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार-जनरल के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में पादप किस्मों के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रारों की ऐसी संख्या नियुक्त कर सकता है, जितनी वह आवश्यक समझे, और उनके कर्तव्यों एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में नियम बना सकता है।
(5) रजिस्ट्रारों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) प्राधिकरण आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन प्रादेशिक सीमाओं को परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर रजिस्ट्री का एक शाखा कार्यालय अपने कार्यों का प्रयोग कर सकता है।
(7) पादप किस्मों रजिस्ट्री की मुहर होगी।
(2) पादप किस्मों रजिस्ट्री का प्रधान कार्यालय प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय में स्थित होगा, और किस्मों के पंजीकरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने वाले स्थानों पर रजिस्ट्री के शाखा कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
(3) प्राधिकरण पादप किस्मों के एक रजिस्ट्रार-जनरल की नियुक्ति करेगा, जो ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में ऐसी सेवा शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार-जनरल के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में पादप किस्मों के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रारों की ऐसी संख्या नियुक्त कर सकता है, जितनी वह आवश्यक समझे, और उनके कर्तव्यों एवं अधिकार क्षेत्र के संबंध में नियम बना सकता है।
(5) रजिस्ट्रारों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) प्राधिकरण आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन प्रादेशिक सीमाओं को परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर रजिस्ट्री का एक शाखा कार्यालय अपने कार्यों का प्रयोग कर सकता है।
(7) पादप किस्मों रजिस्ट्री की मुहर होगी।
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