PPVFR Act 29अध्याय IV · Duration and Effect of Registration and Benefit Sharing
धारा 29 · कुछ किस्मों का बहिष्कार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी किस्म का पंजीकरण उन मामलों में नहीं किया जाएगा जहाँ सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता, मानव, पशु और पादप जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए या पर्यावरण को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए ऐसी किस्म के वाणिज्यिक शोषण को रोकना आवश्यक हो।
(2) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित किस्मों और किसानों द्वारा उगाई जाने वाली किस्मों के अलावा अन्य किस्मों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए वंश या प्रजाति निर्दिष्ट करेगी।
(3) उपधारा (2) और धारा 15 की उपधारा (1) और (2) के अधीन किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी वंश या प्रजाति की कोई भी किस्म जिसमें ऐसी कोई तकनीक शामिल हो जो मनुष्यों, जानवरों या पौधों के जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं की जाएगी।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कोई भी प्रौद्योगिकी" अभिव्यक्ति में आनुवंशिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी और टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी शामिल है।
(4) केंद्र सरकार उपधारा (2) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट वंशों या प्रजातियों की सूची से किसी भी वंश या प्रजाति को सार्वजनिक हित के अलावा नहीं हटाएगी।
(5) उपधारा (4) के अधीन बहिष्कृत वंश या प्रजाति से संबंधित कोई भी किस्म इस अधिनियम के अधीन किसी भी संरक्षण के लिए पात्र नहीं होगी।
(2) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित किस्मों और किसानों द्वारा उगाई जाने वाली किस्मों के अलावा अन्य किस्मों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए वंश या प्रजाति निर्दिष्ट करेगी।
(3) उपधारा (2) और धारा 15 की उपधारा (1) और (2) के अधीन किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी वंश या प्रजाति की कोई भी किस्म जिसमें ऐसी कोई तकनीक शामिल हो जो मनुष्यों, जानवरों या पौधों के जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं की जाएगी।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कोई भी प्रौद्योगिकी" अभिव्यक्ति में आनुवंशिक उपयोग प्रतिबंध प्रौद्योगिकी और टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी शामिल है।
(4) केंद्र सरकार उपधारा (2) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट वंशों या प्रजातियों की सूची से किसी भी वंश या प्रजाति को सार्वजनिक हित के अलावा नहीं हटाएगी।
(5) उपधारा (4) के अधीन बहिष्कृत वंश या प्रजाति से संबंधित कोई भी किस्म इस अधिनियम के अधीन किसी भी संरक्षण के लिए पात्र नहीं होगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

