PPVFR Act 8अध्याय II · Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Authority
धारा 8 · प्राधिकरण के सामान्य कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह उचित समझे जाने वाले उपायों द्वारा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करे और किसानों और प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करे।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं:
(क) मौजूदा किस्मों का पंजीकरण ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन और उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के लक्षण वर्णन और प्रलेखन का विकास करना;
(ग) किसानों की किस्मों का प्रलेखन, अनुक्रमणिकाकरण और सूचीकरण;
(घ) सभी प्रकार के पौधों के लिए अनिवार्य सूचीकरण सुविधाएँ;
(ई) यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और ऐसी किस्मों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान करना यदि ऐसी किस्मों का प्रजनक या इस अधिनियम के तहत ऐसी किस्म का उत्पादन करने का हकदार कोई अन्य व्यक्ति निर्धारित तरीके से बीज के उत्पादन और बिक्री की व्यवस्था नहीं करता है;
(f) भारत या किसी अन्य देश में किसी भी पादप किस्म के विकास या उन्नति में किसी भी व्यक्ति के योगदान सहित, पादप किस्मों के संबंध में सांख्यिकी एकत्र करना, संकलन और प्रकाशन के लिए;
(जी) रजिस्टर के रखरखाव को सुनिश्चित करना।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं:
(क) मौजूदा किस्मों का पंजीकरण ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन और उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के लक्षण वर्णन और प्रलेखन का विकास करना;
(ग) किसानों की किस्मों का प्रलेखन, अनुक्रमणिकाकरण और सूचीकरण;
(घ) सभी प्रकार के पौधों के लिए अनिवार्य सूचीकरण सुविधाएँ;
(ई) यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और ऐसी किस्मों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान करना यदि ऐसी किस्मों का प्रजनक या इस अधिनियम के तहत ऐसी किस्म का उत्पादन करने का हकदार कोई अन्य व्यक्ति निर्धारित तरीके से बीज के उत्पादन और बिक्री की व्यवस्था नहीं करता है;
(f) भारत या किसी अन्य देश में किसी भी पादप किस्म के विकास या उन्नति में किसी भी व्यक्ति के योगदान सहित, पादप किस्मों के संबंध में सांख्यिकी एकत्र करना, संकलन और प्रकाशन के लिए;
(जी) रजिस्टर के रखरखाव को सुनिश्चित करना।
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