PPVFR Act 16अध्याय III · Application for registration
धारा 16 · वे व्यक्ति जो आवेदन कर सकते हैं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 14 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा--
(क) कोई भी व्यक्ति जो किस्म का प्रजनक होने का दावा करता हो; या
(ख) किस्म के प्रजनक का कोई उत्तराधिकारी; या
(ग) कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का आवेदन करने के अधिकार के संबंध में किस्म के प्रजनक का असाइनी हो; या
(घ) कोई भी किसान या किसानों का समूह या किसानों का समुदाय जो किस्म का प्रजनक होने का दावा करता हो; या
(e) खंड (a) से (d) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से अधिकृत कोई व्यक्ति, जो उसकी ओर से आवेदन करे; या
(f) कोई भी विश्वविद्यालय या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कृषि संस्थान जो किस्म का प्रजनक होने का दावा करता हो।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कर सकता है।
(क) कोई भी व्यक्ति जो किस्म का प्रजनक होने का दावा करता हो; या
(ख) किस्म के प्रजनक का कोई उत्तराधिकारी; या
(ग) कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का आवेदन करने के अधिकार के संबंध में किस्म के प्रजनक का असाइनी हो; या
(घ) कोई भी किसान या किसानों का समूह या किसानों का समुदाय जो किस्म का प्रजनक होने का दावा करता हो; या
(e) खंड (a) से (d) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से अधिकृत कोई व्यक्ति, जो उसकी ओर से आवेदन करे; या
(f) कोई भी विश्वविद्यालय या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कृषि संस्थान जो किस्म का प्रजनक होने का दावा करता हो।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कर सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

