PPVFR Act 13अध्याय II · Registry
धारा 13 · पौधों की किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्री के प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय पादप किस्मों का रजिस्टर नामक एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें सभी पंजीकृत पादप किस्मों के नाम, उनके संबंधित प्रजनकों के नाम और पते, पंजीकृत किस्मों के संबंध में ऐसे प्रजनकों के अधिकार, प्रत्येक पंजीकृत किस्म के नाम का विवरण, उसके बीज या अन्य प्रसार सामग्री, उसके प्रमुख लक्षणों का विवरण और ऐसे अन्य मामले दर्ज किए जाएंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) केंद्र सरकार के अधीक्षण एवं निर्देशन के अधीन रहते हुए, रजिस्टर प्राधिकरण के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन रखा जाएगा।
(3) रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय में रजिस्टर की एक प्रति और ऐसे अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे।
(2) केंद्र सरकार के अधीक्षण एवं निर्देशन के अधीन रहते हुए, रजिस्टर प्राधिकरण के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन रखा जाएगा।
(3) रजिस्ट्री के प्रत्येक शाखा कार्यालय में रजिस्टर की एक प्रति और ऐसे अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे।
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