PPVFR Act 19अध्याय III · Application for registration
धारा 19 · परीक्षण किया जाना है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक आवेदक इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को उस किस्म के बीज की उतनी मात्रा उपलब्ध कराएगा जिसके पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है, ताकि यह मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किए जा सकें कि क्या उस किस्म के बीज, पैतृक सामग्री सहित, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
बशर्ते कि रजिस्ट्रार या कोई भी व्यक्ति या परीक्षण केंद्र जिसे परीक्षण के लिए ऐसा बीज भेजा गया है, वह अपने कब्जे के दौरान ऐसे बीज को इस प्रकार और इस स्थिति में रखेगा कि उसकी व्यवहार्यता और गुणवत्ता अपरिवर्तित रहे।
(2) आवेदक उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षणों के संचालन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करेगा।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षण ऐसे तरीके से और ऐसी विधि से किए जाएंगे जैसा कि निर्धारित किया जाए।
बशर्ते कि रजिस्ट्रार या कोई भी व्यक्ति या परीक्षण केंद्र जिसे परीक्षण के लिए ऐसा बीज भेजा गया है, वह अपने कब्जे के दौरान ऐसे बीज को इस प्रकार और इस स्थिति में रखेगा कि उसकी व्यवहार्यता और गुणवत्ता अपरिवर्तित रहे।
(2) आवेदक उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षणों के संचालन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करेगा।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परीक्षण ऐसे तरीके से और ऐसी विधि से किए जाएंगे जैसा कि निर्धारित किया जाए।
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