PPVFR Act 72अध्याय X · Offences, penalties and procedure
धारा 72 · किसी किस्म को पंजीकृत बताकर गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी किसी किस्म या उसके प्रवर्धन सामग्री या उससे व्युत्पन्न किस्म या उसके प्रवर्धन सामग्री के नामकरण के संबंध में, जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किस्म या उसके प्रवर्धन सामग्री या उससे व्युत्पन्न किस्म या उसके प्रवर्धन सामग्री नहीं है, इस आशय से कोई प्रतिनिधित्व करता है कि वह इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किस्म या उसके प्रवर्धन सामग्री या उससे व्युत्पन्न किस्म या उसके प्रवर्धन सामग्री है, या अन्यथा किसी ऐसी किस्म या उसके प्रवर्धन सामग्री या उससे व्युत्पन्न किस्म या उसके प्रवर्धन सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है, इस आशय से कि वह इस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो उसे कम से कम छह महीने से लेकर तीन साल तक के कारावास या कम से कम एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹5,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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