PPVFR Act 61अध्याय IX · Finance, Accounts and Audit
धारा 61 · प्राधिकरण निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पादप किस्मों के संरक्षण प्राधिकरण खाता नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी--
(क) धारा 60 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए सभी अनुदान और ऋण;
(ख) प्राधिकरण और रजिस्ट्रारों द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, धारा 35 की उपधारा (1) के तहत लाभ या रॉयल्टी के आधार पर निर्धारित वार्षिक शुल्क को छोड़कर;
(ग) प्राधिकरण द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) पौध किस्मों के संरक्षण प्राधिकरण खाते का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा--
(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक तथा सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हों;
(ख) प्राधिकरण के अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए अन्य व्यय।
(क) धारा 60 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए सभी अनुदान और ऋण;
(ख) प्राधिकरण और रजिस्ट्रारों द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, धारा 35 की उपधारा (1) के तहत लाभ या रॉयल्टी के आधार पर निर्धारित वार्षिक शुल्क को छोड़कर;
(ग) प्राधिकरण द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) पौध किस्मों के संरक्षण प्राधिकरण खाते का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा--
(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक तथा सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हों;
(ख) प्राधिकरण के अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए अन्य व्यय।
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